आईजीसीटी क्या है ?
(Integrated goods and services tax in Hindi)
IGST का पूरा नाम Integrated goods and services tax है । जब कभी पूर्तिकर्ता (Supplier) के द्वारा माल एवं सेवाओं को भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान भारत से बाहर किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो इस स्थिति में IGST लगता है । IGST समान अनुपात में CGST+ SGST ही होता है । IGST के लिए अलग से CGST, SGST और UTGST की तरह IGST Act, 2017 अधिसूचित किया गया है ।
परिभाषा (Definition) :- अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत IGST ऐसा जीएसटी है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पूर्तियों पर लगाया जाता है । इसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है तथा वसूल भी किया जाता है ।
विशेषताएं (features):-
1. माल एवम सेवाओं के अंतर्राज्यीय/ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पूर्ति पर लगाया जाता है ।
2. केंद्र सरकार के द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है ।
3. अंतर्राष्ट्रीय/ अंतर्राज्यीय पूर्तिकर्ता अपनी IGST, CGST एवं SGST संबंधी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग IGST के भुगतान में कर सकता है ।
4. अंतर्राष्ट्रीय/ अंतर्राज्यीय प्रापक इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एवं के output IGST, CGST या SGST के भुगतान में कर सकता है ।
5. यह CGST तथा SGST का सम्मिश्रण होता है ।
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