एसजीसीटी क्या है ?
(State goods and services tax in Hindi)
जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत राज्य जीएसटी भारत के सभी राज्यों के द्वारा राज्य जीएसटी अधिनियम 2017 एवं राज्य जीएसटी नियम 2017 के अनुसार लगाया जाता है । राज्यों में प्रचलित राज्य वैट, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि का प्रतिस्थापन SGST के द्वारा किया गया है । SGST का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है । देय SGST की वसूली SGST एवं IGST में उपलब्ध क्रेडिट से की जाती है । VAT के अधीन व्यापारी को 1 जुलाई 2017 को उपलब्ध अप्रयुक्त इनपुट वैट क्रेडिट शेष का उपयोग देय SGST के लिए किया जा सकता है । साथ ही 1 जुलाई 2017 को व्यापारी के पास उपलब्ध स्टॉक में चुकता शुल्क एवं कर को क्रेडिट के रूप में उपयोग के लिए स्वीकृत माना गया है ।
SGST की विशेषताएं (Features of SGST) :-
1. जीएसटी व्यवस्था से पहले वितरण श्रृंखला में VAT कर व्यवस्था के अंतर्गत शामिल सभी करों (वैट, प्रवेश शुल्क, चुंगी आदि) का SGST के द्वारा प्रतिस्थापन ।
2. जीएसटी की घोषित दरों में आधा भाग एसजीसीटी का होता है । जो वितरण श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर वसूल किया जाता है और इसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त किया जाता है ।
3. पूर्तिकर्ता के द्वारा बीजक (Tax Invoice) में SGST अलग से प्रदर्शित किया जाता है ।
4. राज्यों द्वारा केंद्रीय जीएसटी (CGST) संबंधी मॉडल अधिनियम के अनुरूप ही अपने राज्यों में SGST Act 2017 एवं SGST rules 2017 पारित किए गए हैं ।
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