सीजीसीटी क्या है ?
(Central goods and services tax in Hindi)
CGST को इसके पहले के केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (Central Excise Duty and Services Tax) को प्रतिस्थापित करके विक्रय (Selling) संबंधी लेन देनों पर लागू किया गया है । CGST का प्रशासन एवं उपयोग केंद्रीय सरकार (Central Government) के द्वारा किया जाता है । 1 जुलाई 2017 को सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 (Cenvet Credit rules 2004) के अधीन निर्माता एवं सेवाप्रदाता के पास उपलब्ध अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट शेष नई कर व्यवस्था में आगे लाया गया है । 1 जुलाई 2017 को उपलब्ध रहतिया में चुकता कर संबंधी क्रेडिट का अप्रयुक्त शेष CGST में लाया गया है ।
CGST की विशेषताएं (Features of CGST) :-
1. CGST से पूर्व प्रचलित केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद शुल्क, सेवाकर एवं अन्य अतिरिक्त शुल्क) को समाहित करके लागू किया गया है ।
2. CGST का प्रशासन एवं सम्पूर्ण राशि का उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है ।
3. CGST को invoice में प्रस्तुत करते समय सम्पूर्ण राशि को नियमानुसार केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है ।
4. जीएसटी की लागू दर का आधा भाग CGST होता है ।
5. CGST प्रशासन हेतु CGST Act 2017 एवं CGST Rules, 2017 अधिसूचित किए गए हैं । इसका न्याय क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है ।
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