कंपनी की सभा या कंपनी मीटिंग क्या है ? वार्षिक साधारण सभा, असाधारण सामान्य सभा Sec 96, Sec 100

कंपनी की सभा या कंपनी मीटिंग क्या है  ?
Company Meeting in Hindi

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कंपनी की सभा या कंपनी मीटिंग का तात्पर्य :- Meaning of Company Meeting in Hindi


साधारण भाषा में सभा से तात्पर्य उस बैठक से है, जहां दो या दो से अधिक लोग किसी निश्चित जगह पर इकट्ठा होकर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी निश्चित विषय पर परिचर्चा करते हैं ।

कम्पनी के संदर्भ में :- भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सभा से तात्पर्य सभा के दौरान सदस्यों की निश्चित गणपूर्ति (Quorum) की आवश्यकता होती है तथा सभा में किसी निश्चित कार्यसूची (Agenda) पर परिचर्चा की जाती है । कम्पनी की सभा बुलाने के लिए सभी सदस्यों को सभा से 21 दिन पहले सूचना (Notice) दे दी जाती है ।

कंपनी की सभाओं या मीटिंग के प्रकार (Kinds of Meetings)


भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार सभाएं दो प्रकार की होती हैं ।

1. वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meetings) Sec 96
2. असाधारण सामान्य सभा ( Extra Ordinary Meetings) Sec 100


1. वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meetings) Sec 96

1. वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meetings) Sec 96 :- भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 96(1) के अनुसार हर निजी और सार्वजनिक कंपनी वर्ष में एक बार साधारण सभा का आयोजन करने की अनुमति है । अधिनियम के अनुसार दो वार्षिक सभाओं के मध्य 15 महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए । वार्षिक सभा के संदर्भ में सभा के आयोजन की जानकारी सभी सदस्यों को सभा के 21 दिन पहले ही दे दी जाएगी ।

वार्षिक साधारण सभा का आयोजन (Holding of Annual General Meetings)


1. वार्षिक साधारण सभाओं का आयोजन वर्ष में एक बार होना चाहिए । 
2. 2. कम्पनी की पहली सभा कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के 9 महीने के अंदर होने चाहिए । यहां पर ये जरूरी नहीं है, कि कंपनी की पहली सभा कंपनी के निगमन के वर्ष भर के भीतर ही हो ।
3. 3. दूसरी वार्षिक सभा वर्ष की समाप्ति से 6 महीनें के अंदर होनी चाहिए ।
4. 4. वार्षिक सभाओं के मध्य 15 महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए ।

वार्षिक साधारण सभा की समय सीमा को बढ़ाना :- Extension of Validity period of AGM


यदि किसी कारण वश कंपनी निर्धारित समय में सभा का आयोजन नहीं कर पाती है, तो रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण के होने पर उस समय तक सभा को स्थगित कर सकता है, जब सभा का आयोजन होना है । प्रथम वार्षिक सभा के आयोजन के समय रजिस्ट्रार के द्वारा सभा को स्थगित नहीं किया जा सकता ।

वार्षिक साधारण सभा के आयोजन का समय व स्थान :- 


कम्पनी अधिनियम की धारा 96(2) के अनुसार हर सभा केवल व्यवसायिक घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक) राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन बुलाई जा सकती है । 

कम्पनी की साधारण सभा या तो पंजीकृत कार्यालय पर होगी या फिर जहां पंजीकृत कार्यालय है उसके ही किसी शहर, कस्बे या फिर किसी गांव में हो सकती है ।

(सरकारी कंपनी के संदर्भ में इसके अलावा सरकार जहां अनुमति देगी वहां सभा का आयोजन होगा ।)

गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में वार्षिक साधारण सभा पूरे भारत में कहीं भी सभी सदस्यों द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्वतंत्र रूप से कराई जा सकती है ।

(केन्द्र सरकार इस प्रावधान पर छूट दे सकती है ।)

राष्ट्रीय छुट्टियाँ :- राष्ट्रीय छुट्टियों से तात्पर्य उन छुट्टियों से है, जो केन्द्र या राज्य सरकारों के द्वारा घोषित है ।

वार्षिक सभा बुलाने के संदर्भ में ट्रिब्यूनल की शक्तियां :- (Sec 97)


कम्पनी अधिनियम की धारा 96 के अंतर्गत अगर कोई कंपनी वार्षिक सभा आयोजन नहीं करती है, तो इस स्थिति में जब कोई सदस्य ट्रिब्यूनल से सभा न बुलाने की शिकायत करता है, तो ट्रिब्यूनल सभा बुला सकती है या बुलवा सकती है ।

(सभा बुलवाने से संदर्भ में ट्रिब्यूनल के द्वारा Director को सभा बुलाने का निर्देश दिया जाता है ।)

चूंकि सभा ट्रिब्यूनल के द्वारा बुलाई जा रही है, तो यदि स्थिति में कोई एक व्यक्ति भी सभा में शामिल हो जाए, चाहे वह व्यक्ति किसी सदस्य का प्रतिनिधि (Proxy) ही क्यों न हो, सभा करानी पड़ेगी ।


2. असाधारण सामान्य सभा ( Extra Ordinary Meetings) Sec 100


वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meetings) के अतिरिक्त जितनी भी सभाएं आयोजित की जाती हैं, उन्हें असाधारण सामान्य सभा (Extra Ordinary Meetings) कहते हैं ।

असाधारण सामान्य सभा का उल्लेख कंपनी अधिनियम की धारा 100 में किया गया है ।

असाधारण सभा आयोजन (Holding of Extra Ordinary Meetings)


1. निदेशक मंडल के द्वारा असाधारण सामान्य सभा का आयोजन :- 

 कम्पनी की असाधारण सामान्य सभा को बुलाने का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है । अतः निदेशक मंडल ही असाधारण सामान्य सभा को बुला सकता है । 
पूर्ण रूप से ऐसी कंपनियां जिनका स्वामित्व भारत के बाहर हो या फिर जिनका निगमन भारत के बाहर हुआ हो उनको छोड़कर सभी कंपनियों की असाधारण सभा पूरे भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है ।

कम्पनी का ऐसा सदस्य जो कंपनी का 10% से अधिक का अंश धारण करता है, वह अनुरोध करके असाधारण सभा बुला सकता है । यदि कंपनी अंश पूंजी वाली नहीं है, तो जो सदस्य कंपनी का 10% तक का मतदान शक्ति धारण करता है, वह असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सभा की दशा में जिस विशेष व्यवसाय को लेकर सभा बुलाई जाने वाली है उसके संदर्भ में अनुरोध पत्र अनुरोधकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजना पड़ेगा ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा भेजे गए अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन के अंदर निदेशक मंडल को सभा बुलानी पड़ेगी । देर होने की दशा में सभा अनुरोध प्राप्त होने से 45 दिन के अंदर बुलाया जाना चाहिए ।

2. अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा का आयोजन :- 

यदि निदेशक मंडल अनुरोध प्राप्त होने से 21 दिन या 45 दिन के अंदर सभा नहीं बुला पाया तो अनुरोधकर्ता के द्वारा स्वतः अनुरोध की तिथि से 3 महीने के अंदर बुलाई जाएगी ।
अनुरोधकर्ता के द्वारा भी सभा ठीक उसी तरह ही बुलाई जाएगी जैसे निदेशक के द्वारा बुलाई जाती है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा बुलाने की दशा में सभा के दौरान जितने भी खर्चे होंगे, वे सभी खर्चे उन निदेशकों को वहन करना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा, जिन्होंने पहले अनुरोधकर्ता के कहने पर सभा नही बुलाई ।

यदि अनुरोधकर्ता के द्वारा सभा बुलाए जाने पर गणपूर्ती नहीं हो पाता है, तो सभा को निरस्त कर दिया जाएगा ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा सभा की स्थिति में सभा बुलाने के लिए कोई भी सदस्य अनुरोधकर्ता को निवेदन कर सकता है ।

सभा की नोटिस में समय, स्थान, एजेंडा, व्यवसाय आदि सभी वर्णित होंगे । सभा पंजीकृत कार्यालय या फिर जिस जगह पे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है उसके ही किसी शहर, कस्बे या फिर गांव में राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन बुलाई जा सकती है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा बुलाए जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण या व्याख्यात्मक विवरण की आवश्यकता नहीं है ।


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