लाभांश एवं लाभांश पर कर
(Dividend and Tax on Dividend)
लाभांश का अर्थ (Meaning of Dividend in Hindi)
लाभांश से आशय कंपनी के द्वारा अंशधारियों को उनके द्वारा कंपनी को दी गई पूंजी के बदले कंपनी को होने वाले लाभ के कुछ हिस्से को उन्हें देने से है ।
अन्य शब्दों में :- कंपनी के लाभों का एक अंश अंशधारियों (Shareholders) को उन्हें आबंटित अंशों पर कंपनी से मिलने वाले लाभ के अंश को लाभांश कहते हैं ।
लाभांश की यह राशि कंपनी द्वारा अपने चालू वर्ष के लाभों में से अथवा पिछले वर्षों के एकत्रित लाभों में से घोषित या वितरित की जाती है । कभी कभी कंपनी स्थितिनुसार लाभांश को पंजीकृत करते हुए अंशों के रूप में बिना कोई शुल्क लिए भी बांटती है जिन्हें बोनस अंश कहते हैं । लाभांश के अंतर्गत माना गया लाभांश भी शामिल होता है, किंतु इसमें अधिनियम की धारा 2(22) के अंतर्गत परिभाषित ' माना गया लाभांश शामिल नहीं है ।
कंपनी के द्वारा एकत्रित लाभों को नकद अथवा संपत्ति के रूप में वितरित किया जा सकता है । यदि वितरित लाभ संपत्ति के रूप में है तो संपत्ति का बाजार मूल्य अंशधारियों के लिए लाभांश माना जायेगा ।
लाभांश पर कर या लाभांश की कर - योग्यता (Tax on Dividend or Chargeability of Dividend)
लाभांश पर कर की दृष्टि से लाभांश के निम्न तीन रूप हो सकते हैं :-
1. किसी घरेलू कंपनी (Domestic Company) द्वारा घोषित लाभांश ।
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India) द्वारा वितरित लाभांश अथवा अन्य कोई आय ।
3. विदेशी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश ।
कर निर्धारण वर्ष 2004 - 05 से एक घरेलू या भारतीय कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित), पारस्परिक कोष (Mutual Fund) से प्राप्त आय तथा भारतीय इकाई प्रन्यास (UTI) द्वारा वितरित कोई भी आय कर मुक्त थी, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2021 - 22 से ये सभी आय कर योग्य हो गई हैं ।
लाभांश के संबंध में महत्वपूर्ण बातें (Important Points Regarding Dividend)
1. लाभांश का अंशों के अंकित मूल्य पर प्राप्त होना (Dividend on face value of Shares)
2. लाभांश पर आयकर का भुगतान (Payment of Income tax on dividend) :- कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश का जो भी भुगतान किया जाता है उस पर आयकर तथा इस आयकर पर अधिभार (Surcharge) तथा दोनों के योग पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Health and Education Cess) का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा । कर - निर्धारण वर्ष 2021-22 से लाभांश पर कंपनी द्वारा जिसने लाभांश वितरित किया है, आयकर देय नहीं है ।
3. लाभांश किसी भी रूप में (Dividend in any form) :- कंपनी अंशधारियों को लाभांश किसी भी रूप में दे सकती है । यह आवश्यक नहीं है कि लाभांश का भुगतान नकद में ही किया जाए । जैसे :- कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश के बदले में कोई प्रतिभूति, अंश या अन्य सामान देना ।
4. लाभांश की आय के लिए गत वर्ष का निर्धारण (Determination of previous year for dividend income) :- कभी कभी कंपनी लाभांश को जिस वर्ष में घोषित करती है उस वर्ष में उसका भुगतान नहीं कर पाती है तो अगले वर्ष में उसका भुगतान होता है । लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस वर्ष में यह अंश धारक को वितरित किया जाता है ।
5. लाभांश के रूप (Forms of Dividend)
A. सामान्य लाभांश (Normal Dividend) :- सामान्य लाभांश को वार्षिक लाभांश भी कहा जाता है । यह लाभांश उस गत वर्ष की कर योग्य आय माना जाता है जिस वर्ष में वह कंपनी द्वारा घोषित किया गया हो ।
B. माना गया लाभांश (Deemed Dividend) लाभांश जो अधिनियम की धारा 10 (34) के अंतर्गत कर योग्य है, के अंतर्गत माना गया लाभांश शामिल है । धारा 2(22) के अंतर्गत माना गया लाभांश उस गत वर्ष की कर योग्य आय माना जाता है जिस गत वर्ष उसका भुगतान हुआ है । लाभांश में अधिनियम की धारा 2(22)(e) में संदर्भित माना गया लाभांश शामिल नहीं होगा, अर्थात एक विशिष्ट अंशधारी / संस्था को निजी कंपनी द्वारा ऋण / अग्रिम दिया जाता है तो वह ऐसा लाभांश माना जायेगा ।
C. अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) :- यदि कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा से पूर्व लाभांश किया जाता है तो वह अंतरिम लाभांश कहलाता है । यह लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिस गत वर्ष में कंपनी द्वारा ऐसे लाभांह का भुगतान किया गया है ।
D. कई वर्षों का लाभांश (Dividend of Many Years) :- ऐसी कंपनी जिसने कई वर्षों तक कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है तथा कई वर्षों के लाभ को एकत्रित करके किसी एक वर्ष में लाभांश की घोषणा की है तो वह सम्पूर्ण घोषित लाभांश उस गत वर्ष की कर मुक्त आय माना जायेगा ।
E. विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश (Dividend received from foreign Companies) :- विदेशी कंपनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश को कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है । यदि कोई विदेशी कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय कर के रूप में कोई राशि काट लेती है तथा जिसको वह भारत सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है तो ऐसी काटी गई कर की राशि को अंशधारी की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा अर्थात विदेशी कंपनी से प्राप्त शुद्ध लाभांश को ही अंशधारी की आय में जोड़ा जायेगा ।
F. भारत के बाहर चुकाया जाने वाला लाभांश (Dividend paid outside India) यदि किसी भारतीय कंपनी द्वारा कोई लाभांश भारत के बाहर चुकाया जाता है तो उसे भारत में ही उपार्जित (Accrued) हुआ मानेंगे । यदि यह लाभांश भारतीय कंपनी के अतिरिक्त भारत में व्यापार कर रही अन्य किसी कंपनी द्वारा चुकाया जाता है तो भारत के बाहर चुकाये गए लाभांश को भारत में उपार्जित (Accrued) नहीं मानेंगे ।
G. धारा 115BBDA के अंतर्गत लाभांश (Dividend u/s 115BBDA) एक व्यक्ति (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) या फर्म की कुल आय में घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश से आय ₹ 10,00,000 से अधिक की शामिल है तो यह लाभांश धारा 115BBDA के अंतर्गत शामिल होगा तथा ₹ 10,00,000, से अधिक रकम पर 10% की दर से आयकर लगाया जाएगा । अधिनियम की धारा 2(22)(G) के अंतर्गत माने गए लाभांश (Deemed Dividend) की दशा में धारा 115BDA के अंतर्गत लागू नहीं होगा ।
धारा 115 BBDA 1 अप्रैल , 2020 और उसके बाद वितरित किए गए लाभांश पर लागू नहीं होगी । 1 अप्रैल , 2020 और उसके बाद वितरित लाभांश पर कर सामान्य दर से लगेगा ।
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