स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष प्रयोग की गई मकान - संपत्ति का वार्षिक मूल्य (Annual Value of House Property Used by Owner for whole year)

स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष प्रयोग की गई मकान - संपत्ति का वार्षिक मूल्य 
(Annual Value of House Property Used by Owner for whole year)

Income from House Property

मकान सम्पत्ति से आय की गणना करते समय जब स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष प्रयोग की गई मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तो निम्न चार परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है :- 

1. स्वयं रहने के केवल दो मकान 
2. स्वयं के रहने के दो से अधिक मकान
3. स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में आंशिक संपत्ति का प्रयोग 
4. सम्पूर्ण या आंशिक संपत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिए किराये पर उठाना


1. स्वयं रहने के केवल दो मकान :- यदि करदाता के स्वामित्व में स्वयं के रहने के दो मकान अथवा उनका कोई भाग जो पूर्ण रूप से स्वयं के निवास के लिए प्रयोग होते हैं तो निम्न दोनों शर्तों की पूर्ति होने पर ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा :- 

(A) वो मकान या उनका कोई भाग गत वर्ष में किसी भी अवधि के लिए किराये पर न उठाया गया हो, तथा
(B) गत वर्ष के दौरान निर्धारिति द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो ।


2. स्वयं के रहने के दो से अधिक मकान :- यदि दो से अधिक मकान करदाता के स्वामित्व में हैं और इन मकानों का उपयोग उसके द्वारा अपने निवास के लिए किया जाता है, तो इनमें से किन्हीं दो मकानों के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानकर की जायेगी जैसे करदाता उनमें उनमें स्वयं रहता है अर्थात उनमें मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा । ऐसे मकान करदाता द्वारा अपनी पसंद के आधार पर चुने गए जायेंगे । इन मकानों के अतिरिक्त शेष मकानों का वार्षिक मूल्य इस ज्ञात किया जायेगा जैसे कि ये किराये पर उठे हुए हों ।

3. स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में आंशिक संपत्ति का प्रयोग :- संपत्ति का जो भाग स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में प्रयोग किया गया है उसका वार्षिक मूल्य मकान के उस भाग को एक अलग इकाई (Separate Unit) मानकर धारा 23(2)(a) के अन्तर्गत ज्ञात किया जाता है । ऐसे भाग का वार्षिक मूल्य शून्य होता है । संपत्ति का शेष भाग स्वामी ने किराये पर उठाया है तो उसे एक अलग इकाई मानकर किराये पर उठे मकानों की तरह उसके वार्षिक मूल्य की गणना किया जाता है । 

कभी कभी यदि मकान का स्वामी मकान के एक भाग को अथवा मकान के एक निर्धारित प्रतिशत हिस्से को किराये पर उठाता है तथा शेष भाग को या शेष प्रतिशत हिस्से में स्वयं में रहता है । अर्थात यह एक ऐसा मकान है जिसके कुछ भाग में पूरे गत वर्ष मकान का स्वामी रहता है तथा शेष भाग को उसने पूरे गत वर्ष के लिए किराये पर उठा दिया है । ऐसी स्थिति में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय यह माना जायेगा कि मकान का अमुक भाग या निर्धारित प्रतिशत भाग मकान संपत्ति में एक स्वतंत्र इकाई है । अतः प्रत्येक स्वतंत्र इकाई को एक अलग मकान के रूप में मानकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जायेगा । मकान संपत्ति के अलग अलग भागों को अलग अलग तरह से प्रयोग में लेना इस बात की ओर संकेत करता है कि मकान संपत्ति में एक से अधिक इकाइयाँ हैं ।


4. सम्पूर्ण या आंशिक संपत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिए किराये पर उठाना :- यदि किसी मकान को अथवा उसके किसी भाग को मकान मालिक ने गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के लिए रखा हो तथा शेष अवधि के लिए उसे किराये पर उठाया हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य यह मानकर ज्ञात किया जायेगा मानो मकान अथवा कोई भाग सम्पूर्ण अवधि यानी 12 महीने के लिए किराये पर दिया है । वार्षिक मूल्य की गणना की प्रक्रिया वही होगी जो धारा 23(1) में वर्णित है । यह बात महत्वहीन है कि मकान कितनी अवधि के लिए स्वामी ने स्वयं के प्रयोग में रखा है तथा कितनी अवधि के लिए किराये पर उठाया है । इस स्थिति में संपत्ति का उचित प्रत्याशित किराया पूरे 12 महीने का लिया जाता है तथा वास्तविक किराया उतनी अवधि का लिया जाता है जितनी अवधि के लिए मकान किराये पर उठाया हुआ है । 

इस तरह से वार्षिक मूल्य निम्न चार चरणों में ज्ञात किया जा सकता है :- 

1. सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण :- मकान के नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया व वास्तविक किराया - तीनों में जो सर्वाधिक रकम है वही मकान का सकल वार्षिक मूल्य है ।
2. मकान को वास्तव में जितनी अवधि के लिए किराये पर उठाया गया है उतनी अवधि का किराया लिया जाता है । यदि मकान गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो इस अवधि का प्राप्त किराया कम कर लिया जाता है ।
3. यदि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम (Rent Control Act) लागू होता है तो वार्षिक की गणना करते समय इसके पूर्व में वर्णित नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है । 
4. स्वामी द्वारा गत वर्ष में वास्तविक रूप से भुगतान की गई नगरपालिका करों की धनराशि घटाया जाता है । शेष रकम मकान का वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है ।


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