भविष्य निधि किसे कहते हैं ?
(Provident fund in Hindi)
भविष्य निधि का अर्थ (Meaning of Provident Fund)
भविष्य निधि का साधारण अर्थ भविष्य के लिए धन को जमा करने या बचाकर रखने से है। कर्मचारी के भविष्य के जीवनोपार्जन हेतु नियोक्ता के द्वारा विभिन्न भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत द्वारा खोला गया एक खाता या फंड है जिसके अंतर्गत नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर इस निश्चित फंड में जमा कर दी जाती है । कर्मचारी का नियोक्ता भी इसी फंड में एक निश्चित अनुपात में दान करता है । दोनों राशियों पर एक निश्चित दर से ब्याज भी कर्मचारी को मिलता है । इसे भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं । जब कभी कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे यह समूर्ण राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है । यदि दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व ही हो जाती है तो इस फंड को सम्पूर्ण राशि (ब्याज सहित) कर्मचारी के उत्तराधिकारी को दे दी जाती है । इस प्रकार भविष्य निधि (Provident Fund) कर्मचारी को उसकी वृद्धावस्था के समय अथवा उनके परिवार के सदस्यों को एक अच्छी धनराशि उपलब्ध करके उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है।
भविष्य निधि के प्रकार (Types of Provident Fund)
मूलतः भविष्य निधि चार प्रकार के होते हैं । जिनमें से तीन प्रकार के फंड विभिन्न प्रकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है तथा एक फंड अपना व्यवसाय करने वाले तथा अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से है । इस फंड का खाता किसी भी कर्मचारी द्वारा या जनता से किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहायक बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा प्रधान डाकघरों में खोला जा सकता है । अतः भविष्य निधि फंड निम्न प्रकार के होते हैं ।
1. वैधानिक प्रॉविडेंट फंड (Statutory Provident Fund) :- इस तरह के प्रॉविडेंट फंड वे प्रॉविडेंट फंड हैं जो प्रॉविडेंट फंड अधिनियम, 1925 के अंतर्गत आते हैं । साधारणतया ये सरकारी संस्थाओं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों आदि के लिए होते हैं ।
2. प्रमाणित प्रॉविडेंट फंड (Recognized Provident Fund) :- आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रॉविडेंट फंड इस श्रेणी में आते हैं ।
3. अप्रमाणित प्रॉविडेंट फंड (Unrecognized Provident Fund) :- वे प्रॉविडेंट फंड जो वैधानिक प्रॉविडेंट फंड अथवा प्रमाणित प्रॉविडेंट फंड की श्रेणी में नहीं आते, अप्रमाणित प्रॉविडेंट फंड कहे जाते हैं । साधारणतया ये फंड छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं के लिए होते हैं ।
4. सार्वजनिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) :- सार्वजनिक प्रॉविडेंट फंड वे फंड हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होते हैं ।
© ASHISH COMMERCE CLASSES
THANK YOU.
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box.
Thank you !