जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं
(Salient features of G.S.T.)
1. निर्माण, विक्रय , सेवा प्रावधान के विरुद्ध करारोपण के स्थान पर माल / सेवाओं की पूर्ति पर करारोपण ।
2. उद्भव के सिद्धांत पर आधारित करारोपण के आधार पर ' गंतव्य आधारित सिद्धान्त ' पर करारोपण ।
3. दोहरे जीएसटी के रूप में केंद्र एवं राज्यों को करारोपण की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें केंद्र के द्वारा सीजीएसटी, राज्यों के द्वारा एसजीएसटी और विधानमंडल वाले संघीय क्षेत्रों पर UTGST लागू है ।
4. अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पूर्तियों पर IGST लगता है । क्रेडिट श्रृंखला बाधित नहीं ।
5. निम्न को जीएसटी से बाहर किया गया है :-
• कच्चा तेल (Crude Oil)
• पेट्रोल (Petrol)
• डीजल (Diesel)
• एटीएफ (Aviation Turbine Fuel)
• प्राकृतिक गैस (Natural Gas)
6. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी के साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) भी लगाया जाता है ।
7. निर्यात (Export) पर जीएसटी नहीं ।
8. इनपुट पर चुकता जीएसटी का क्रेडिट आउटपुट टैक्स दायित्व से समायोजित किया जाता है ।
9. कर की दरों की 7 श्रेणियां हैं :- 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए कुछ मुद्दों पर उपकर (Cess) भी लगाया जाता है ।
10. माल एवं सेवाकर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना ।
11. टीडीएस एवं टीसीएस की सुविधा ।
12. रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ।
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