आयकर पदाधिकारी किसे कहते हैं ?
(Income Tax Authorities in Hindi)
आयकर अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा आयकर विभाग के कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन एवं आयकर अधिकारियों के कार्यकारी एवं न्यायिक कार्यों के सफल संचालन हेतु आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । चूंकि आयकर इकट्ठा करना केंद्र सरकार की शक्तियों में आता है इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा ही आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है ।
आयकर पदाधिकारियों के प्रकार (Types of Income - tax Authorities)
भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दो प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ।
1. कार्यकारी प्राधिकारी (Executive Authorities)
2. न्यायिक पदाधिकारी (Judicial Authorities)
आयकर अधिनियम के अनुसार कार्यकारी प्राधिकारी आयकर अधिनियम के प्रावधानों को कुशल एवं प्रभावशाली तरीके से लागू कराने में तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करते हैं । जबकि न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति अपील (Appeal) से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु की जाती है ।
आयकर पदाधिकारी (Income - Tax Authorities)
भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है । कार्यकारी व न्यायिक दोनों प्रकार के पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :-
1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)
2. आयकर व प्रधान महानिदेशक जनरल अथवा आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त (Principal Direct General of Income tax or Principal Chief Commissioners of Income Tax)
3. आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (Director General of Income tax or Chief Commissioner of Income tax)
4. आयकर प्रधान निदेशक अथवा आयकर प्रधान आयुक्त (Principal Directors of Income Tax or Principal Commissioners of Income Tax)
5. आयकर निदेशक अथवा आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त (अपील) [Directors of Income Tax or Commissioners of Income Tax or Commissioners of Income Tax (Appeals)]
6. अतिरिक्त आयकर निदेशक अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अपील) [Additional Directors of Income Tax or Additional Commissioners of Income Tax or Additional Commissioners of Income Tax (Appeals)]
7. आयकर संयुक्त निदेशक अथवा आयकर संयुक्त आयुक्त (Joint Director of Income tax or Joint Commissioner of Income - Tax)
8. उपनिदेशक आयकर अथवा उप आयुक्त आयकर अथवा उप आयुक्त आयकर (अपील) [Deputy Director of Income tax or Deputy Commissioners of Income tax or Deputy Commissioners of Income tax (Appeals)]
9. सहायक निदेशक आयकर अथवा सहायक आयुक्त आयकर (Assistant Director of Income tax or Assistant Commissioner of Income tax)
10. आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)
11. कर वसूली अधिकारी (तक Recovery Officer)
12. आयकर निरीक्षक (Income tax Inspector)
आयकर पदाधिकारियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान (provisions of Income Tax act regarding income tax authorities)
भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर अधिकारियों से संबंधित प्रावधानों को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है :-
1. आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान
2. आयकर पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान
3. आयकर पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान
4. आयकर पदाधिकारियों द्वारा सूचनाएं प्रकट करने संबंधी अधिकार
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