पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण
(Transfer of Capital Asset)
पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण का अर्थ :- पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आशय किसी भी पूंजी संपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचे जाने या उससे संबंधित सभी अधिकारों को क्रेता (Buyer) को सौंप देने से है ।
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2(47) के अनुसार :- पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आशय बिक्री, विनिमय व संपत्ति से संबंधित अधिकारों के त्याग करने से है । यदि पूंजी संपत्ति का स्वामी पूंजी संपत्ति को उसके द्वारा संचालित व्यापार के स्टॉक में परिवर्तित कर लेता है तो इसे भी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है ।
इस प्रकार से निम्न को हस्तांतरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है :-
1. किसी संपत्ति का विक्रय (Sale), विनिमय (Exchange) अथवा संपत्ति का त्याग (Relinquishment) करना, या
2. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्गमित जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता (Maturity) अथवा मोचन (Redemption) को हस्तांतरण माना जायेगा, या
3. किसी व्यक्ति के संपत्ति से संबंधित अधिकारों का समाप्त हो जाना, संपत्ति का हस्तांतरण कहलाता है, या
4. किसी कानून या अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति को अनिवार्य रूप से लिया जाय, या
5. व्यापार के स्वामी द्वारा अपनी पूंजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करना ।
6. किसी अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध की आंशिक पूर्ति (Partial Performance of contract) होने पर अधिकार मिलना भी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है या,
7. किसी सहकारी समिति के सदस्य या किसी कंपनी के अंशधारक बनने के कारण प्राप्त होने वाले संपत्ति के आधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्ति का हस्तांतरण कहलाता है ।
8. न्यायालय के आदेशानुसार किसी प्रापक (Receiver) द्वारा किसी संपत्ति का किया गया विक्रय ।
अपवाद (Exceptions) :- भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 47 के अनुसार निम्न व्यवहारों को हस्तांतरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है । अतः इनके हस्तांतरण (Transfer) पर होने वाला लाभ ' पूंजी लाभ ' शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है । इन लेन देनों के फलस्वरूप यदि कोई हानि भी होती है तो इसे करदाता की अन्य आय में समायोजित नहीं किया जाता है । ये लेन देन निम्न हैं :-
1. किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का विवरण ।
2. उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण।
उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जायेगा यदि कोई कर्मचारी ' कर्मचारियों की स्कंध विकल्प योजना ' (Employee's Stock Option Plan) के अंतर्गत बिना प्रतिफल लिए अथवा रियायती दर पर आबंटित किए गए अंशों, ऋण पत्रों, जमा पत्रों अथवा अधिपत्रों को उपहार अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अंतर्गत हस्तांतरित करता है ।
3. कंपनी के समापन पर संपत्तियों का विवरण ।
4. किसी सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण, यदि
i) सहायक कंपनी के 100% अंश सूत्रधारी कंपनी के पास हों,
ii) संपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनी (सहायक कंपनी) भारतीय कंपनी हो,
iii) संपत्ति का हस्तांतरण व्यापारिक स्टॉक (Stock in Trade) के रूप में न किया जाए ।
5. किसी सहायक कंपनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण, यदि
i) सहायक कंपनी के 100% अंश सूत्रधारी कंपनी के पास हों,
ii) संपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनी (सहायक कंपनी) भारतीय कंपनी हो,
iii) संपत्ति का हस्तांतरण व्यापारिक स्टॉक (Stock in Trade) के रूप में न किया जाए ।
6. दो विदेशी कंपनियों के समामेलन (Amalgamation) की दशा में, भारतीय कंपनी के अंशों का हस्तांतरण।
7. किसी बैंकिंग कंपनी का केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं लागू की गई योजना के अंतर्गत किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ समामेलन की दशा में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं कहेंगे ।
8. एकीकरण की किसी भी योजना के अंतर्गत एकीकरण की जाने वाली कंपनी के किसी अंशधारी द्वारा इस कंपनी के अपने अंशों का हस्तांतरण, यदि
i) समामेलित (Transferee) कंपनी भारतीय कंपनी हो,
ii) प्रतिफल का भुगतान समामेलित कंपनी के अंशों के रूप में ही हो ।
9. ऐसी पूंजी संपत्ति जो ऐसे कार्यों से संबंधित है, जैसे, कलात्मक या कला संग्रह, पुरातात्विक, छायाचित्र, ड्राइंग, पेंटिंग, पांडुलिपि, वैज्ञानिक अथवा किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला दीर्घा (National Art Gallery), राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा इसी प्रकार के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संग्रहालय या संस्था को किए गए हस्तांतरण नहीं माने जाएंगे ।
10. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यता अधिकार का भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (SEBI) द्वारा मान्यता प्राप्त अंशों के प्राप्तिकरण एवं व्यापार के अधिकार का हस्तांतरण।
11. Sick Industrial Company Act, 1985 की धारा 18 की किसी योजना के अंतर्गत किसी ऐसी भूमि का हस्तांतरण जोकि श्रमिकों की सहकारी समिति द्वारा प्रबंधित है ।
12. एकाकी व्यवसाय का कंपनी में परिवर्तन, बशर्ते :
i) एकाकी व्यवसाय की समस्त संपत्तियां एवं दायित्व कंपनी को हस्तांतरित किए गए हों
ii) एकल व्यवसायी कंपनी का सदस्य बना हो,
iii) एकल व्यवसायी द्वारा प्रतिफल में मात्र कंपनी के अंश प्राप्त किए गए हों ।
13. साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन बशर्ते :
i) फर्म की समस्त संपत्तियों एवं दायित्व कंपनी को हस्तांतरित हों,
ii) सभी साझेदार कंपनी के अंशधारक बनें ।
iii) सभी साझेदार उसी अनुपात में कंपनी के अंशधारक बनें जिस अनुपात में वे फर्म में साझेदार थे,
iv) आगामी 5 वर्ष में साझेदारों का कुल अंशों का प्रतिशत 50 से कम नहीं होना चाहिए ।
v) प्रतिफल स्वरूप साझेदारों को कंपनी से मात्र अंश प्राप्त होने चाहिए ।
14. अनपरस्कीकरण (Demutualisation) अथवा निगमीकरण (Corporatisation) की योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा सदस्यता कार्ड को हस्तांतरण के फलस्वरूप उस स्कंध विपणि के अंशों तथा व्यापारिक अधिकारों का प्राप्त होना ।
15. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिवर्ती बंधक योजना (Reverse Mortgage Scheme) के अंतर्गत पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जायेगा ।
16. कंपनी के अविलयन (Demerger) की दशा में - एक अविलयित कंपनी द्वारा पूंजी संपत्ति का भारतीय अविलयित कंपनी को हस्तांतरण।
17. विदेशी अविलयित कंपनी द्वारा विदेशी परिणामी कंपनी (Foreign resulting Company) को किसी पूंजी संपत्ति (भारतीय कंपनी में अंश) का हस्तांतरण।
18. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित संप्रभुता स्वर्ण बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme), 2015 के अंतर्गत एक व्यक्ति करदाता द्वारा संप्रभुता स्वर्ण बॉन्ड का शोधन द्वारा कोई भी हस्तांतरण ।
19. यदि अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर ऐसी पूंजीगत संपत्ति हस्तांतरित की गई है जो भारतीय कंपनी के द्वारा रुपए में अंकित बॉन्ड के रूप में भारत के बाहर निर्गमित की गई है तो ऐसे हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जायेगा ।
20. कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन द्वारा हस्तांतरण भी हस्तांतरण नहीं माना जायेगा ।
21. एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड या Global Depository Receipts (GDR) का भारत के बाहर किया गया (कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर) हस्तांतरण ।
22. पारस्परिक कोष (Mutual Fund) के यूनिट धारक द्वारा धारण की गई यूनिट समामेलन योजना के अंतर्गत हस्तानांतरण ।
23. एक पूंजीगत संपत्ति का, स्थानांतरण में, मूल कोष से परिणामी कोष में हस्तांतरण।
24. किसी शेयर धारक या इकाई धारक द्वारा किसी स्थानांतरण में, मूल कोष में शेयर या इकाई का प्रतिफल हेतु पूंजी संपत्ति का स्थानांतरण ।
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