पूंजी लाभ खाता योजना, 1988
(Capital gains Account Scheme, 1988)
आयकर अधिनियम की पूंजी लाभ खाता योजना, अधिनियम की धारा 54, 54B, 54D, 54F, 54G तथा 54GA के अन्तर्गत कर मुक्त पूंजी लाभों के संबंध में लागू होती है । इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :-
1. यदि करदाता द्वारा पूंजी लाभ की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग को आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उसके पहले सरकार द्वारा घोषित योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में जमा किया जाता है तो करदाता को कर से छूट प्राप्त होगी ।
2. पूंजी लाभ की वह रकम जो उपर्युक्त योजना में जमा की है वह कर से मुक्त होगी। यह रकम कर योग्य पूंजी लाभ की गणना करते समय घटा दी जाएगी ।
3. पूंजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि निर्धारित अवधि (धारा 54, 54D, 54F तथा 54G की दशा में 3 वर्ष तथा 54B की दशा में 2 वर्ष) में प्रयोग में लाई जानी चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता हैं तो जिस वर्ष उपर्युक्त अप्रयुक्त (Unutilized) पूंजी लाभ की रकम उस वर्ष का अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानी जाएगी जिस वर्ष में मूल संपत्ति (आवासीय मकान, कृषि भूमि, औद्योगिक उपक्रम की भूमि एवं भवन या आवासीय मकान के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति) हस्तांतरित करने की तिथि से 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि समाप्त होती है ।
4. यदि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 में अप्रयुक्त (Unutilized) जमा धन है तथा एक व्यक्ति (Individual) की दशा में जिसकी दो/तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो यह जमा अप्रयुक्त धन उसके लिए तथा उसके वैध उत्तराधिकारियों के लिए कर योग्य नहीं होगा ।
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