क्षतिपूर्ति उपकर क्या है ?
Compensation Cess in Hindi
क्षतिपूर्ति से तात्पर्य किसी भी नुकसान की भरपाई से होता है । जीएसटी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति उपकर से तात्पर्य 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व से नुकसान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को उस नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी भरपाई करने से है । जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एवं सेवाकर अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है । इस क्षतिपूर्ति को 5 साल के लिए जीएसटी परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया था । 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2022 तक ।
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने की आवश्यकता किसे है ?
विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करने वाले और Gst Composition Scheme का चुनाव करने वालों को छोड़कर सभी करदाता GST Compensation Cess (जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर) जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं । यह केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है तथा बाद में संबंधित राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा ही बांटा जाता है ।
विशेष :- जीएसटी परिषद ने दिनांक 5 अक्टूबर 2022 को आयोजित सभा में यह निर्णय लिया कि क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) वसूली की अवधि को जून 2022 तक की 5 वर्षीय अवधि का विस्तार करके राज्यों को क्षतिपूर्ति अगले दो वर्षों अर्थात जून 2024 तक प्रदान की जायेगी। केंद्र सरकार इस अवधि को और आगे भी विस्तारित कर सकती है ।
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