निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज (Interest of Pre - Construction Period)

निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज
 (Interest of Pre - Construction Period)

निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज  (Interest of Pre - Construction Period) nirmaan se purva avadhi ka byaaj, income from house property in hindi,
Income from House Property

स्वामी द्वारा मकान में स्वयं रहने अथवा/और किराये पर उठाए मकानों के संबंध में निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज (Interest of pre - construction period in connection with houses used by owner for his self - residence or/and let-out on rent) 

मकान के निर्माण हेतु ऋण लेने की तारीख से मकान का निर्माण कार्य जिस गत वर्ष में पूरा होता है उससे पूर्व 31 मार्च अथवा मकान जब बनकर तैयार हुआ हो (दोनों में से जो पहले की तिथि हो) तक की अवधि के ब्याज को पूर्व अवधि का ब्याज कहते हैं । मकान जिस गत वर्ष में बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष के ब्याज को निर्माण अवधि के बाद का ब्याज कहते हैं । यदि करदाता ने किसी मकान संपत्ति का निर्माण पूरा होने वाले वर्ष अवधि का ब्याज तो चुका दिया है, परंतु उसे उस ब्याज की अभी तक कोई कटौती नहीं मिली है या कटौती की मांग नहीं की गई है तो इस ब्याज की संपूर्ण राशि को 5 समान किस्तों में बांटकर (अर्थात पुराने ब्याज की राशि का 1/5 भाग) प्रत्येक वर्ष शुद्ध वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है । इसके साथ ही चालू वर्ष का ब्याज भी घटाया जाता है । दूसरे शब्दों में, पुरानी ब्याज की राशि की गणना ऋण लेने की तिथि से मकान का निर्माण पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व वर्ष के 31 मार्च तक की जाएगी । 

ब्याज की कटौती की संपूर्ण राशि = गत वर्ष की ब्याज + न घटाई गई पुरानी ब्याज का 1/5 भाग
पूर्व अवधि के ब्याज की कटौती की अधिकतम समय सीमा - पूर्व अवधि के ब्याज को मकान के क्रय करने वाले गत वर्ष से प्रारंभ करके अधिकतम 5 वर्ष तक घटाया जाता है ।

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