सार्वजनिक भविष्य निधि योजना क्या है ? (Public Provident fund in Hindi)

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना क्या है ?
 (Public Provident fund in Hindi)

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सार्वजनिक भविष्य निधि वे फंड हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होते हैं । इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 1968 को हुई । इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहन करना है। इस योजना में जनता से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वेतनभोगी हो या नहीं, व्यवसायी हो या पेशेवर व्यक्ति, एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में कम से कम ₹ 500 तथा अधिक से अधिक ₹ 1,50,000 जमा कर सकता है । वेतनभोगी करदाताओं की दशा में इस फंड में नियोजक द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाता है । क्योंकि कर्मचारियों के लिए अलग से विशेष कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान है । कर्मचारियों द्वारा जमा कराई गई रकम पर अधिकतम ₹ 1,50,000 पर (अन्य भुगतानों सहित ₹ 1,50,000 पर) धारा 80C के अंतर्गत सकल कुल आय में से की जाती है । 

यदि करदाता सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में ₹ 1,50,000 से अधिक रकम जमा करता है तो उसे इस ₹ 1,50,000 से अधिक रकम की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगी । इस फंड में जमा राशि पर एक निर्धारित प्रतिशत से प्रति वर्ष ब्याज भी प्राप्त होता है जो पूर्णतया आयकर से मुक्त होता है । यह ब्याज की राशि भी फंड में प्रतिवर्ष जमा कर दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत इस फंड में एक माह में केवल एक बार ही राशि जमा की जा सकती है ।

सार्वजनिक प्रॉविडेंट फंड खाता 15 वर्ष के लिए खोला जाता है । खाते की अवधि पूर्ण होने पर करदाता को इस खाते से जो ब्याज सहित राशि प्राप्त होती है वह राशि आयकर से मुक्त होती है । यदि किसी सदस्य की मृत्यु 15 वर्ष के अंदर हो जाती है तो इस फंड की संपूर्ण राशि उसके उत्तराधिकारियों को तुरंत भुगतान कर दी जाती है। यह खाता कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से या अपनी पत्नी के नाम से या बच्चों के नाम से भी खोल सकता है । इस खाते को खोलने वालों को खाता खोलने वाले वित्तीय वर्ष के 5 वर्ष के बाद आंशिक राशि निकालने की भी सुविधा दी जाती है तथा खाता खोलने के 3 वर्ष बाद फंड में जमा राशि के आधार पर ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है । 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर व्यक्ति को प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि (ब्याज सहित) आयकर से मुक्त होती है। यदि व्यक्ति चाहे तो 15 वर्ष के बाद अगले वर्ष 5 वर्ष के लिए इस खाते को और चालू रख सकता है । अनिवासी भारतीय एवं हिंदू अविभाजित परिवार PPF खाता खोलने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। 

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