पेंशन किसे कहते हैं ?
(Pension in Hindi)
पेंशन वह राशि है जो कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसके अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु के बाद उसकी सेवाओं के बदले में उसके या उसके परिवार को प्रतिमाह दी जाती है । कर्मचारी की मृत्यु के बाद दी जाने वाली पेंशन को परिवार पेंशन (Family Pension) कहा जाता है और ऐसी स्थिति में यह पेंशन कानूनी उत्तराधिकारियों की ' अन्य साधनों से आय ' शीर्षक में कर योग्य होगी । जबकि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण के बाद दी जाने वाली पेंशन ' वेतन ' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी । कर्मचारी को पेंशन प्रायः दो रूपों में दी जाती है :-
1. गैर - सारांशीकृत पेंशन (Uncommuted Pension) :- कर्मचारी द्वारा मासिक आधार पर या निश्चित समय समय पर प्राप्त पेंशन को गैर - सारांशीकृत पेंशन कहते हैं । इसकी सम्पूर्ण राशि वेतन की आय शीर्षक में कर मुक्त होती है ।
2. सारांशीकृत पेंशन (Commuted Pension) :- कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन एक मुश्त रूप में प्रदान करते हैं । एकमुश्त प्राप्त पेंशन को सारांशीकृत मूल्य या नकद मूल्य भी कहा जाता है ।
यदि कोई कर्मचारी एकमुश्त पेंशन प्राप्त करता है तो कर्मचारी द्वारा प्राप्त एक मुश्त पेंशन का कुछ भाग कर मुक्त होता है तथा कुछ भाग कर योग्य होता है । इस कर मुक्ति के बारे में निम्न नियम हैं :-
(i) सरकारी कर्मचारी की दशा में :- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता एवं केंद्र तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक संस्थान में लगे सरकारी कर्मचारी को पेंशन के बदले में प्राप्त एकमुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त है ।.
(ii) अन्य कर्मचारियों की दशा में :- यदि किसी अन्य कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पेंशन के बदले एकमुश्त राशि प्राप्त होती है तो नियोक्ता से पेंशन के बदले प्राप्त एकमुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी :-
a. यदि कर्मचारी को पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होगा ।
b. यदि पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होगा ।
(iii) जीवन बीमा निगम द्वारा 1-8-1996 से बनाए गए पेंशन फंड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन का सारांशीकृत रूप में किया गया भुगतान कर योग्य नहीं होता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी ने स्वयं फंड में अंशदान किया हो ।
स्वीकृत या कुल पेंशन = पेंशन की एकमुश्त प्राप्त राशि या पेंशन का सारांशीकृत मूल्य (Commuted value of pension / पेंशन का सारांशीकृत भाग (Commuted part of pension)
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