अर्जित अवकाश का नकदीकरण क्या है ? (Encashment of Earned Leave)

अर्जित अवकाश का नकदीकरण क्या है ? 
 (Encashment of Earned Leave)

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 (Encashment of Earned Leave)

अर्जित अवकाश के नकदीकरण से आशय कर्मचारी के द्वारा अपने नियोक्ता से अपनी सेवा के दौरान या सेवा के बाद अवकाश से प्राप्त वेतन से है । इसे अर्जित अवकाश (Earned Leave) का नकदीकरण या अर्जित अवकाश वेतन (Earned Leave Salary) भी कहते हैं । इन्हें दो प्रकारों से समझा जा सकता है :- 

1. सेवाकाल में लिया गया अर्जित अवकाश वेतन (Earned Leave Salary during the Service) - यदि किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अपनी सेवा के दौरान अवकाश का वेतन प्राप्त होता है, तो सेवाकाल में प्राप्त यह अवकाश का वेतन उस कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है अर्थात इसकी सम्पूर्ण राशि कर योग्य होती है । 

2. अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर अर्जित अवकाश वेतन (Earned Leave Salary at time of Retirement/Death) :- एक कर्मचारी जब सेवा से पहले अवकाश ग्रहण करता है या त्याग पत्र देता है और उस समय उसे उसकी अर्जित छुट्टियों के बदले में नकद राशि प्रदान की जाती है तो इस प्राप्त सम्पूर्ण रकम का आंशिक भाग कर मुक्त और आंशिक भाग कर योग्य होता है। इसके संबंध में कर मुक्ति के नियम निम्नलिखित हैं :- 

• सरकारी कर्मचारी :- यदि किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी को उसके अवकाश ग्रहण या मृत्यु के बाद अवकाश वेतन की राशि होती है तो वह राशि कर मुक्त होगी । 
• गैर सरकारी कर्मचारी (स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सहित) :- इसके लिए निम्न चार में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी । शेष राशि वेतन में सम्मिलित की जायेगी ।

1. अर्जित अवकाश की वास्तविक प्राप्त राशि, अथवा
2. अवकाश ग्रहण या सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह का वेतन, अथवा
3. सेवाकाल में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना की गई राशि (इसमें प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए अधिकतम 30 दिन की अवधि अर्जित अवकाश के लिए मान्य है । इसमें सेवा के सम्पूर्ण वर्ष के लिए जायेंगे। वर्ष की आंशिक अवधि छोड़ दिया जाएगा ।) अथवा
4. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा ₹ 3,00,000.

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