धारा 80U की कटौतियाँ
(Deduction from Sec 80U)
धारा 80U की कटौती शारीरिक रूप से अयोग्य (दिव्यांग) व्यक्ति (Deduction in respect of Person with Disability) के संबंध में है । इस कटौती के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता:- यह कटौती भारत में निवासी व्यक्ति करदाताओं को उनकी कुल आय की गणना करते समय दी जाती है, जो शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित हैं तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने उन्हें असमर्थता का प्रमाण - पत्र दे दिया है ।
(B) कटौती की शर्तें :-
1. किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण - पत्र को करदाता द्वारा प्रति वर्ष आय - कर की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी ।
2. यदि चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाण - पत्र में एक निर्धारित अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का उल्लेख किया है तो उसे उस अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का पुनर्निर्माण कराना आवश्यक है तथा ऐसी स्थिति में एक नया प्रमाण - पत्र आय की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी ।
(C) कटौती की रकम :- यदि विकलांगता 40% या इससे अधिक लेकिन 80% से कम है तो कटौती की रकम ₹75,000 होगी । यदि करदाता गंभीर रूप से असहाय है अर्थात विकलांगता 80% या इससे अधिक है तो कटौती की रकम ₹ 1,25,000 होगी ।
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