धारा 80TTB की कटौतियाँ (Deduction from Sec 80TTB)

धारा 80TTB की कटौतियाँ 
(Deduction from Sec 80TTB) 

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(Deduction from Sec 80TTB) 

धारा 80TTB की कटौती बैंक या डाकघरों में की गई जमाओं पर ब्याज (Deduction in respect of interest on Deposits in Banks and Post Offices) के संबंध में है । इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :- 

(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- वरिष्ठ नागरिक

(B) कटौती की शर्तें :- खाता, किसी बैंक, बैंक का व्यवसाय करने वाली कोई सहकारी समिति या डाकघर में खोला जाना चाहिए ।

(C) कटौती की मात्रा :- वरिष्ठ करदाता को ब्याज बचत खातों या स्थायी जमा खातों या अन्य जमाओं पर प्राप्त हो सकती है । इन सभी जमाओं पर ब्याज की वास्तविक रकमों का योग या ₹ 50,000 (जो दोनों में से कम हो) उसकी कटौती प्रदान की जायेगी ।

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