धारा 80TTA की कटौतियाँ
(Deduction from Sec 80TTA)
धारा 80TTA की कटौती बैंक या डाकघरों में बचत खातों पर ब्याज (Deduction in respect of interest on Saving Bank Accounts in Bank and Post Offices) के संबंध में है । इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- यह कटौती एक व्यक्ति (Individual) (वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर) या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) को दी जाती है ।
(B) कटौती के लिए आवश्यक शर्तें :-
1. यह कटौती केवल बचत खातों पर प्राप्त होने वाली ब्याज के लिए प्रदान की जाती है ।
2. करदाता ने बचत खाता किसी अनुसूचित बैंक में या बैंक का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति (सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक) में या डाकघर में खोला हो ।
3. कटौती की मात्रा :- निम्नलिखित दोनों में से कम
• बैंक व डाकघर के सभी बचत खातों से प्राप्त ब्याज का योग ।
• अधिकतम 10,000
नोट :- इस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है ।
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