धारा 80G की कटौतियाँ
(Deduction from Sec 80G)
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(Deduction from Sec 80G) |
कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कोषों को दिए गए दानों के संबंध में कटौती (Deduction in respect of donations to certain charitable institutions and funds)
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- इस धारा के अंतर्गत कटौती उन सभी करदाताओं (कंपनी तथा गैर - कंपनी करदाता) को प्राप्त होगी जिन्होंने पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कुछ विशेष कोषों को दान दिया है ।
(B) दान के संबंध में कटौती की शर्तें :- इस धारा के अंतर्गत दानों के संबंध में कटौती तभी स्वीकृत होगी, जब निम्न शर्तें पूरी होंगी :-
1. दान का प्रारूप :- दान गत वर्ष में नकद के रूप में किया जाना चाहिए । यद्यपि यदि दान की राशि ₹2000 से अधिक हो तो दान नकद के अतिरिक्त चैक, बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में होना चाहिए ।
2. दान वास्तव में दिए गए हों :- यदि दान देने का वचन मात्र दिया गया हो लेकिन दान का भुगतान नहीं किया गया हो तो ऐसे वचन के लिए इस धारा में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी ।
3. दान अनुमन्य कोषों अथवा/और संस्थाओं को दिया जाना चाहिए ।
4. करदाता द्वारा भुगतान का सबूत :- यह करदाता के लिए कानूनी तौर पर आवश्यक है कि वह दान के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा धारा 80G की कटौती प्राप्त नहीं होगी ।
5. दान प्राप्त करने वाला संस्थान किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति आदि के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए । यद्यपि ऐसा संस्थान अनुसूचित जाति, बालिकाओं, महिलाओं एवं बच्चों के लाभ हेतु हो सकता है जोकि किसी विशेष संप्रदाय एवं जाति से संबंधित न हों ।
6. यदि कोई संस्था अथवा कोष गत वर्ष में धार्मिक कार्यों पर व्यय करता है तथा इस दान की रकम अधिकतम कुल आय की 5% है तो ऐसी संस्था अथवा कोष को दान की कटौती दी जाएगी ।
(C) कटौती की रकम की गणना :- इस धारा के अंतर्गत कटौती की मांग की जाने वाली रकम की गणना
करदाता द्वारा दिए गए दान
1. ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है अर्थात सीमा रहित दान :- इस तरह के दानों में दो तरह के दान सम्मिलित हैं :-
• योग्य राशि के 100%
1. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष
3. राष्ट्रीय बाल कोष
4. प्रधानमंत्री आर्मीनिया भूकंप सहायता कोष
5. अफ्रीका (सार्वजनिक अंशदान भारत) कोष
6. सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन
7. राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था को जिसे इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो
8. मुख्यमंत्री भूकंप सहायता कोष, महाराष्ट्र
9. मुख्यमंत्री राहत कोष
10. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स राहत कोष
11. जिला साक्षरता समिति को दिया गया दान
12. राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को दिया गया दान जिसका उद्देश्य भारत में ब्लड बैंकों की सेवाओं का नियंत्रण नियमन व प्रोत्साहन करना हो
13. गरीबों को चिकित्सा संबंधी राहत प्रदान करने हेतु किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान
14. थल सेना या वायु सेना की केंद्रीय कल्याण कोष जो भारत की फौजों द्वारा सेना के भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों अथवा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए हो उनमें दान
15. केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल कोष
16. केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
17. केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास निधि
18. गुजरात में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष
19. आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सुनामी राहत फंड 1996 मे दान
20. मानसिक कमजोरी, मस्तिष्क घात बहु असमर्थता एवं Autism से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु स्थापित ट्रस्ट को दान
21. राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष
22. राष्ट्रीय खेल कोष या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष या तकनीकी विकास एवं प्रयोग हेतु कोष
23. निवासी अथवा निवासी किसी भी करदाता द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष
24. स्वच्छ गंगा कोष
25. ड्रग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष
26. पीएम केयर्स फंड
• योग्य राशि के 50%
1. जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष
2. इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट
3. राजीव गांधी फाउंडेशन
4. प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष
2. ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है अर्थात सीमा सहित दान :- इस तरह के दानों में दो तरह के दान सम्मिलित हैं :-
• योग्य राशि के 100%
1. परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए सरकार या ऐसी किसी स्थानीय सत्ता संस्था या संघ को दान जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अर्थात कार्य के लिए अनुमोदित है
2. एक कंपनी करदाता द्वारा गत वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेलकूद संघ अथवा भारतीय संस्था को निम्न प्रयोजन हेतु दिया गया दान
• भारत में खेल कूद के संबंध में अवसंरचना के विकास के लिए
• भारत में खेल कूद के प्रयोजन के लिए
• योग्य राशि के 50%
1. धारा 80G(5) के अंतर्गत मानयता प्राप्त अनुमोदित कोश या सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान
2. सरकार या किसी स्थानीय सत्ता, संस्था या संघ को परिवार नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी भी पुण्य अर्थ उद्देश्य के लिए
3. किसी ऐसी सत्ता को दान जो भारत में भवन निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा शहरों, कस्बों एवं गांवों के योजनाबद्ध विकास या सुधार या दोनों के लिए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित हो
4. किसी ऐसे निगम को जो केंद्रीय अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को उन्नत करने के लिए हो
5. गत वर्ष में करदाता द्वारा दिए गए दान जो ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च अथवा ऐसे स्थानों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय गजट में अधिसूचित कर दिया है |
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