धारा 80E की कटौतियाँ (Deduction from Sec 80E)

धारा 80E की कटौतियाँ
 (Deduction from Sec 80E) 

dhara 80E ki katautiya hindi me, धारा 80E की कटौतियाँ  (Deduction from Sec 80E) dhara 80E ki katautiya hindi me, deduction from sec 80e in hindi, tax
 Deduction from Sec 80E in Hindi

धारा 80E की कटौती उच्च शिक्षा पर लिए गए ऋण पर ब्याज (Deduction in respect of interest on loan taken for higher education) के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :- 

(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- धारा 80E की कटौती केवल ऐसे व्यक्ति (Individual) करदाता को ही मिलेगी, जिसने अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा (Full time higher Education) के लिए ऋण लिया हो। 

(B) कटौती की शर्तें :- इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ तभी मिलेगा जब... 
1. करदाता नें अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा (Full time higher Education) के लिए किसी वित्तीय संस्था या अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से कोई ऋण लिया हो। 
2. ऋण पर भुगतान करदाता की कर - योग्य आय में से गत वर्ष में किया गया हो। 

(C) कटौती की रकम :- गत वर्ष में भुगतान की गई संपूर्ण धनराशि इस धारा के अंतर्गत कटौती योग्य होती है। 

(D) कटौती की अवधि :- यह कटौती करदाता ने जिस वर्ष ब्याज का भुगतान प्रारंभ किया हो उस पहले वर्ष में और उसके उपरांत अगले 7 वर्षों में स्वीकृत की जायेगी। साधारण भाषा में समझा जा सकता है कि इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ 8 वर्षों तक लिया जा सकता है। 

© ASHISH COMMERCE CLASSES
THANK YOU.

Post a Comment

0 Comments

Close Menu