धारा 80D की कटौतियाँ
(Deduction from Sec 80D)
धारा 80D की कटौती चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Deduction in respect of Medical Insurance Premium) के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- इस कटौती का लाभ व्यक्ति (Individual) और हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) को मिलता है।
• एक व्यक्ति करदाता को यदि उसने निम्न के स्वास्थ्य के बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है।
1. स्वयं
2. अपने जीवन साथी (पति या पत्नी)
3. अपने माता - पिता (चाहे करदाता पर आश्रित हों या न हों)
4. करदाता के आश्रित बच्चे
• एक हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता को यदि उसने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है।
(B) कटौती हेतु आवश्यक शर्तें :-
(i) धारा 80D की कटौती के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
(ii) प्रीमियम का भुगतान नकद के अतिरिक्त किसी भी माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे :- चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS इत्यादि।
(iii) प्रीमियम का भुगतान भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) या अन्य किसी बीमाकर्ता को किया गया होना चाहिए। अन्य किसी बीमाकर्ता की दशा में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) अनुमोदित होना चाहिए।
(iv) मेडिकल क्लेम बीमा का भुगतान निर्धारित सीमा तक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य के जाँच (Preventive Health Check-up) के लिए किया जा सकता है।
(v) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय से ही किया जाना चाहिए।
(C) स्वास्थ्य के जाँच के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु :-
(i) करदाता अपने जीवन साथी (पति या पत्नी), आश्रित बच्चों एवं माता - पिता के स्वास्थ्य जाँच पर किये गए व्यय की राशि को छूट की अधिकतम राशि तक छूट ले सकता है।
(ii) कटौती की धनराशि :- धारा 80D के अंतर्गत कटौती की धनराशि निम्नवत होती है :-
निम्न दोनों में से कम :-
(a) स्वास्थ्य जाँच पर खर्च की हुई धनराशि
(b) ₹5000
(iii) स्वास्थ्य जाँच पर चाहे किसी भी माध्यम से किया गया भुगतान कटौती के योग्य होता है।
(iv) स्वास्थ्य जाँच पर की गई राशि को स्वास्थ्य बीमा की अधिकतम मान्य कटौती की रकम में जोड़ा जाता है।
(D) कटौती की अधिकतम रकम :-
• व्यक्ति (Individual) के लिए :- व्यक्ति के स्वयं, अपने जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों, माता - पिता के लिए अधिकतम कटौती की राशि है :-
(i) स्वयं एवं जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए :- ₹25, 000
• इस स्थिति में यदि स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो अतिरिक्त ₹25,000 की कटौती का लाभ मिलेगा ।
• स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं बीमा नहीं कराया गया है तो मेडिक्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती का लाभ मिलेगा ।
नोट :- कुल मिलाकर ₹50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा।
(ii) माता पिता के लिए :- ₹25,000
• इस स्थिति में माता - पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो अतिरिक्त ₹25,000 की कटौती का लाभ मिलेगा।
• माता - पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं उनका स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया गया है तो मेडिक्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती का लाभ मिलेगा ।
नोट :- कुल मिलाकर ₹50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा।
• हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए :- हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कटौती की राशि है :-
(i) यदि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा ली गई है तो उस पर कटौती की राशि :- ₹25,000
• कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा है तो उसके लिए अतिरिक्त कटौती :- ₹25,000
• • कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा नहीं है तो उसके लिए अतिरिक्त कटौती :- ₹50,000
नोट :- कुल मिलाकर ₹50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा।
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