धारा 80CCC की कटौतियाँ
(Deduction from Sec 80CCC)
धारा 80CCC की कटौती पेंशन फंड में किये गए अंशदान (Deduction in respect of Contribution of Pension Fund) के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- धारा 80CCC की कटौती केवल व्यक्ति (Individual) करदाताओं (निवासी, अनिवासी, भारतीय या विदेशी नागरिक) की दशा में ही प्रदान की जाती है।
(B) कटौती हेतु आवश्यक शर्तें :-
1. व्यक्ति करदाता द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमादाता की वार्षिकी योजना (Annuity Plan) में अंशदान या निवेश करना होगा।
2. अंशदान या निवेश की धनराशि का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए। इस स्थिति में कर योग्य आय गत वर्ष या पिछले वर्ष की भी हो सकती है।
3. यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती ली जाती है तो यह धनराशि धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होगी।
(C) कटौती की अधिकतम रकम :- निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती मान्य है :-
• निवेश की गई धनराशि
• ₹ 1,50,000
उक्त कोष में से धनराशि प्राप्त होने पर :-
वार्षिकी योजना के समर्पण पर :- जिस गत वर्ष वार्षिकी योजना का समर्पण किया जाता है उस गत वर्ष में उक्त धनराशि करदाता अथवा उसके नामिति व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जायेगा।
पेंशन मिलने पर :- संपूर्ण पेंशन करदाता अथवा उसके नामिति की गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जायेगा।
नोट :- यदि करदाता धारा 80CCC में पेंशन फंड में जमा धनराशि पर कटौती का लाभ प्राप्त करता है तो फिर वह उक्त धनराशि पर 80C में कटौती का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
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