धारा 80CCD की कटौती
Sec 80CCD Deduction in Hindi
धारा 80CCD की कटौती केंद्रीय सरकार की अधिसूचित पेंशन फंड में किये गए अंशदान (Deduction in respect of Contribution to Notified Pension Scheme of Central Government) के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-
(A) कटौती के लिए पात्र करदाता :- कोई व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 अथवा उसके उपरांत नियुक्त किया गया हो, वह धारा 80CCD की कटौती हेतु पात्र है।
(B) कटौती हेतु निवेश की समय सीमा :- गत वर्ष के मध्य कभी भी निवेश किया जा सकता है।
(C) पेंशन कोष :- कोई भी पेंशन कोष जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
(D) कटौती की धनराशि :-
1. कर्मचारी की कटौती
• कर्मचारी के अंशदान पर :- निम्न में से सबसे कम
(a) अंशदान की संपूर्ण धनराशि
(b) कर्मचारी के वेतन का 10%
• नियोक्ता के अंशदान पर (वेतन शीर्षक से जोड़ा जाता है) :- निम्न में से सबसे कम
(a) नियोक्ता के अंशदान की संपूर्ण धनराशि
(b) कर्मचारी के वेतन का 10%
2. स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की कटौती
(a) व्यक्ति द्वारा अंशदान की संपूर्ण धनराशि
(b) व्यक्ति की सकल कुल आय (GTI) का 20% जो भी दोनों में से कम हो।
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