धारा 80C की कटौतियाँ (Deduction from Sec 80C)

धारा 80C की कटौतियाँ 
(Deduction from Sec 80C) 

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Deduction from Sec 80C


धारा 80C की कटौतियों के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-

A. कटौती के लिए पात्र करदाता :- धारा 80C की कटौतियाँ केवल व्यक्ति (Individual) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) को प्राप्त होती हैं अर्थात इसका लाभ केवल व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को ही मिलता है। 

B. कटौती की अधिकतम रकम :- धारा 80C के अंतर्गत वास्तविक रूप से किये गए भुगतान अथवा ₹1,50,000 (दोनों में से जो रकम कम हो) तक की कटौती की छूट मिलती है। 

C. कटौती की आवश्यक शर्तें :- 
•  धारा 80C की कटौती वास्तव में किये गए भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती है। 
•  धारा 80C की कटौती दीर्घकालीन पूँजी लाभ (LTCG) एवं अल्पकालीन पूँजी लाभ (STCG) में से प्रदान नहीं की जाती है। 
•  स्थगित वार्षिकी के अनुबंध में वार्षिकी के स्थान पर नकद प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए तभी कटौती प्रदान की जाती है। .

D. धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा भुगतान करने योग्य मदें :- 
1.जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान 
(a) व्यक्ति की स्थिति में :- स्वयं, जीवनसाथी (पति अथवा पत्नी) एवं बच्चे। 
(b) हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में :- परिवार का कोई भी सदस्य। 
2. स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) :- किसी व्यक्ति के द्वारा अपने, अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) एवं अपने बच्चों के जीवन पर 'स्थगित वार्षिकी' के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान तथा बीमा निगम की स्थगित वार्षिकी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान। 
3. वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund) में कर्मचारी का अंशदान। 
4. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) में कर्मचारी का अंशदान। 
5. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में जमा कराई गई रकम। 
6. अनुमोदित सुपरएनयूएशन फंड में अंशदान। 
7. सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से जमा कराया गया धन। (यह धन करदाता के द्वारा उसकी अपनी लड़की या कोई और लड़की जिसका वह वैधानिक संरक्षक हो, के लिए जमा करवा सकता है। 
8. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Linked Insurance Plan) में भागीदारी हेतु अंशदान। 
9. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अथवा किसी अन्य अनुमोदित जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में अंशदान। 
10. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा निर्गत तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित बॉण्ड में निवेश। 
11. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नियम 2014, के अंतर्गत खाते में जमा किया गया धन। 
12. अधिसूचित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (Notified Central Government Securities) में अथवा किसी अधिसूचित जमा योजना (Notified Deposit Scheme) में जमा कराई गई राशि। 
13. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में निवेश । 
14. राष्ट्रीय बचत पत्र पर अर्जित ब्याज (Accrued interest) का पुनः विनियोग। 
15. राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) की अधिसूचित जमा योजना अथवा इसके द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड के अंतर्गत अंशदान। 
16. जमा योजना में अंशदान। 
17. नये आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापसी। 
18. सहयोगी फंड (Mutual Funds) के यूनिट अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) की अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स योजना में यूनिट अंशदान। 
19. किसी पेंशन फंड में अंशदान । 
20. बच्चों की शिक्षा हेतु शुल्क (Tuition Fees) । 
21. किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित पात्र अंश (Eligible Share Capital) के अंशों अथवा ऋणपत्रों या आधार संरचना बॉण्ड (Infrastructure Bond) में विनियोग की गई रकम। 
22. अवधि जमा में विनियोग (Investment in Term Deposit) 
23. केंद्रीय सरकार की किसी योजना के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा की गई रकम। 
24. डाकघर के 5 वर्षीय सावधिक खाते में जमा की गई रकम। 
25. केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के के लिए अंशदान। 

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