किसी हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति
Residential Status of Hindu Undivided Family
किसी व्यक्ति की तरह हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण भी भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । जिसके आधार पर कर का भुगतान किया जाता है । किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के आय का निर्धारण करते समय निम्न शर्तों को ध्यान में रखा जाता है :-
1. हिन्दू अविभाजित परिवार का निवासी या अनिवासी होना।
2. हिन्दू अविभाजित परिवार का साधारण निवासी या असाधारण निवासी होना ।
विस्तार से :-
1. हिन्दू अविभाजित परिवार का निवासी या अनिवासी होना :- कोई भी हिन्दू अविभाजित परिवार यदि प्रस्तुत शर्त को पूरा करता है तो वह निवासी माना जायेगा अन्यथा अनिवासी ।
• गत वर्ष में यदि कर्ता के द्वारा इस हिन्दू अविभाजित परिवार का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से किया जाता है या भारत में रहकर किया जाता है तो वह हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त यदि कर्ता के द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार का नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया जाता है तो उसे अनिवासी कहा जाता है ।
2. हिन्दू अविभाजित परिवार का साधारण निवासी या असाधारण निवासी होना :- कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निम्न दो शर्तों को पूरा करता है तो वह साधारण निवासी कहा जायेगा अन्यथा असाधारण निवासी कहा जायेगा।
• यदि कर्ता पिछले 10 गत वर्षों में 2 या उससे अधिक वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो।
तथा
• यदि कर्ता पिछले 7 गत वर्षों में 730 या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहा हो या ठहरा हो ।
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