भारत में प्राप्त हुई तथा प्राप्त की हुई समझी गई आय (Income Received and Deemed to be received in India)

भारत में प्राप्त हुई तथा प्राप्त की हुई समझी गई आय
 (Income Received and Deemed to be received in India) 

Income Tax in Hindi


भारत में प्राप्त हुई तथा प्राप्त की हुई समझी गई आय (Income Received and Deemed to be received in India)


1. भारत में प्राप्त हुई आय (Income Received in India) :- कर दायित्व के निर्धारण के समय करदाता के द्वारा भारत में प्राप्त हुई आय से तात्पर्य यह है कि करदाता को आय सर्वप्रथम भारत में प्राप्त हुई है। 

इस बात को बारीकी से समझा जाय तो यह बात समझ में आता है कि 

• यदि किसी निवासी को उसके कार्य के बदले कोई आय विदेश की किसी कंपनी से विदेश में प्राप्त होती है और वह अपनी विदेश में प्राप्त आय भारत में भेज देता है तो उसे भारत में प्राप्त हुई आय माना जायेगा ।
• लेकिन यदि किसी अनिवासी को उसके कार्य के बदले कोई आय विदेश की किसी कंपनी से विदेश में प्राप्त होती है और वह अपनी विदेश में प्राप्त आय भारत में भेज देता है तो उसे भारत में प्राप्त हुई आय नहीं माना जायेगा ।

जैसे :- जॉन एक अनिवासी है और वह अमेरिका में रहता है यदि वह अमेरिका में नौकरी से प्राप्त आय को भारत में उसके मित्र रमेश के पास भेजता है तो वह आय भारत में कर योग्य नहीं होगी। 

भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय (Income Deemed to be received in India)


कर दायित्व के निर्धारण के समय करदाता के द्वारा भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय से तात्पर्य यह है कि आय वास्तव में करदाता को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है ।

जैसे :- किसी कर्मचारी को प्रमाणित भविष्य निधि खाते में नियोक्ता द्वारा किये गए अंशदान एवं फंड की राशि पर ब्याज की राशि से फंड की राशि में वार्षिक वृद्धि। हालाँकि यह वार्षिक वृद्धि करदाता को गत वर्ष में प्राप्त नहीं होती, किंतु इसे करदाता द्वारा प्राप्त हुआ मान लिया जाता है और कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है । 

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