अंकेक्षण समिति किसे कहते हैं ? (Audit Committee in Hindi)

अंकेक्षण समिति किसे कहते हैं ?
(Audit Committee in Hindi)

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Audit Committee in Hindi

अंकेक्षण समिति का अर्थ (Meaning of Audit Committee)


अंकेक्षण समिति से आशय कंपनी के संचालकों के द्वारा बनाई गई समिति से है, जिसमें विशेष रूप से संचालक ही होते हैं । अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र निदेशक के साथ न्यूनतम 3 संचालक होते हैं । इसमें अधिकतर स्वतंत्र निदेशक ही होते हैं । कंपनी की शासन प्रणाली सही तरीके से चले इस बात के लिए कंपनी समिति अंकेक्षण समिति के द्वारा सहभागिता दर्ज कराई जाती है ।

Meckesow and Robbins, Incorporated (Marry Land) के मुकदमे में प्रतिभूतियों एवं विनिमय आयोग ने 1941 में अंकेक्षण समितियों के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था ।  

अंकेक्षण समिति की परिभाषा (Definition of Audit Committee)


भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 में कंपनी समिति के प्रावधानों को बताया गया है । इसके अनुसार वे सारी सार्वजनिक कंपनियां (Public Company):-

1. जिनका Paid up Capital (प्रदत्त पूंजी) 10 करोड़ या उससे अधिक हो ।
2. जिनका Aggregate Turnover (कुल कारोबार) 100 करोड़ या उससे अधिक हो ।
3. जिनका बकाया ऋण या ऋणपत्र या जमा कुल मिलाकर 50 करोड़ या उससे अधिक हों ।

इन सारी कंपनियों में अंकेक्षक (Auditor) की नियुक्ति, उसके पारिश्रमिक एवं उसकी नियुक्ति की शर्तों आदि का निर्धारण अंकेक्षण समिति के द्वारा किया जाता है । इसके साथ अंकेक्षण समिति के द्वारा अंकेक्षक के स्वतंत्र रूप से वित्तीय लेखों की जांच करने, अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने आदि पर भी निगरानी की जाती है ।

अंकेक्षण समितियों के कार्य (Functions of Audit Committee)


1. वैधानिक तथा स्वतंत्र अंकेक्षण की नियुक्ति करना तथा उसके कार्य क्षेत्रों को निर्धारित करना ।
2. लेखांकन नीतियों का चुनाव एवं निर्धारण करना ।
3. उच्च स्तरीय अधिकारियों के व्यय खातों पर पुनर्विचार करना ।
4. वैधानिक तथा आंतरिक अंकेक्षक से समय - समय पर संपर्क स्थापित करना तथा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, सुझाव एवं अन्य बातों के संबंध में विचार - विमर्श करना ।
5. निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जांच करना आदि ।


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