कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं (Qualification & Disqualification of Company Auditor)

कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं 
Qualification & Disqualification of Company Auditor

कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं  Qualification & Disqualification of Company Auditor, company ankekshan ki yogyatayein evam ayogyatayein
Qualification & Disqualification of Auditor


भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 139 से लेकर 148 तक कंपनी के अंकेक्षण की बात की गई है, कि किस तरह से कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है । इसके अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, कंपनी अंकेक्षक का निष्कासन, कंपनी अंकेक्षक की योग्यता, कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता, कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं दायित्व आदि सारी बातों का उल्लेख है । 

कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं (Qualification of Auditor) Sec 141 (1) & (2)


1. वह व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही केवल कंपनी का अंकेक्षण करने के लिए योग्य होता है । 
2. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो उस फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाता है यदि उसके अधिकतम साझेदार जो भारत में कार्यरत हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इस स्थिति में अंकेक्षक की नियुक्ति फर्म के नाम से की जाती है तथा कोई भी साझेदार फर्म के बदले कार्य कर सकता है ।
3. सीमित दायित्व साझेदारी फर्म (LLP) को भी कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाता है । इस स्थिति में केवल वे साझेदार ही कंपनी का अंकेक्षण कर सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तथा फर्म के स्थान पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं ।

कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यताएं (Disqualification of Auditors) Sec 141 (3)


कंपनी अधिनियम की धारा 141(3) के अनुसार निम्न व्यक्तियों को कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता -

(a) कोई कंपनी या समामेलित संस्था (सीमित दायित्व साझेदारी फर्म को छोड़कर)
(b) कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी 
(c) कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी या साझेदार या उसका कर्मचारी 
(d) ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार हो या संबंधी हो ....
 • उस व्यक्ति का जिसने कोई प्रतिभूति धारण किया हो या उस कंपनी या उसकी सहायक कंपनी में उसका कोई हित हो, उस कंपनी की सहयोगी या सूत्रधारी कंपनी हो या उसकी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी हो ।
 • संबंधी के द्वारा धारण की गई प्रतिभूति का मूल्य 1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए ।
 • कंपनी या कंपनी के सहायक या सूत्रधारी या संबद्ध कंपनी में किसी तीसरे पक्ष के ₹ 1,00,000 से अधिक के ऋण से संबंधित कोई व्यक्ति या उसका संबंधी या उसका साझेदार जिसने ऐसे ऋण के लिए गारंटी या जमानत दी हो ।
(e) कंपनी या कंपनी के सहायक या सूत्रधारी या संबद्ध कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध रखने वाला व्यक्ति या फर्म ।
(f) एक कंपनी जिसका संबंधी कंपनी में संचालक हो या कोई महत्वपूर्ण कर्मचारी ।
(g) एक व्यक्ति जो पूर्णकालिक कहीं और रोजगार में हो ।
(h) एक व्यक्ति जो 20 से अधिक कंपनियों में अंकेक्षण हो ।
(i) एक ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा किसी छल कपट से संबंधित अपराध के लिए अभिशस्त किया गया हो तथा अभी 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हों ।
(j) एक व्यक्ति जिसकी सहायक या संबद्ध कंपनी या कोई और संस्था धारा 144 के प्रावधान के अनुसार परामर्शी या विशिष्ट सेवा प्रदान करती हो ।


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