कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Company Auditor)

कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति
 Appointment of Company Auditor

कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति  Appointment of Company Auditor
 Appointment of Company Auditor

कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Company Auditor's)

भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 139 में किसी कंपनी के अंकेक्षकों के नियुक्ति की जानकारी दी गई है । इसके अनुसार किसी कंपनी में किसी अंकेक्षक की नियुक्ति निम्न दो तरीकों से हो सकती है :-

(A) प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of First Auditor)
(B) अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Subsequent Auditor)


(A) प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of First Auditor) :- कंपनियों में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी की प्रकृति के अनुसार की जाती है । जिसमें गैर - सरकारी एवं सरकारी कंपनियां शामिल हैं । 

1. गैर - सरकारी कंपनियों की स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of First Auditor in case of Non Government Companies) Sec 139(6) :- कंपनी अधिनियम की धारा 139(6) के अनुसार इस स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति :-

• कंपनी के संचालक मंडल (Board of Directors) के द्वारा कंपनी के पंजीयन (Registration) की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।
• यदि संचालक मंडल निर्धारित समय में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को दे दी जानी चाहिए ।
• कंपनी के सदस्य 90 दिनों के अंदर असाधारण सामान्य सभा (Extraordinary General Meeting, EGM) में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे ।
• प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा (Annual General Meeting, AGM) की समाप्ति तक होगा ।

2. सरकारी कंपनियों की स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of First Auditor in case of Government Companies) Sec 139(5) :- 

• इस स्थिति में कोई सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण में को कंपनी हो,
• ऐसी कंपनियों में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and auditor general of India) के द्वारा वित्तीय सत्र शुरू होने के 180 दिनों के अंदर की जाती है ।
• प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा (Annual General Meeting, AGM) की समाप्ति तक होगा ।

(B) अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Subsequent Auditor) :- कंपनियों में अनुगामी अंकेक्षकों की नियुक्ति भी प्रथम अंकेक्षकों की तरह कंपनी की प्रकृति के अनुसार की जाती है । जिसमें गैर - सरकारी एवं सरकारी कंपनियां शामिल हैं । 


1. गैर - सरकारी कंपनियों की स्थिति में अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Subsequent Auditor in case of Non Government Companies) Sec 139(1) :- 

• भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपनी प्रथम वार्षिक सभा (AGM) में किसी व्यक्ति या फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करना होता है । 
• इस प्रकार से प्रथम वार्षिक सभा में नियुक्त अंकेक्षक का कार्यकाल इस सभा की समाप्ति से लेकर कंपनी के छठवें वार्षिक सभा (AGM) तक तथा प्रत्येक छठवें मीटिंग तक होगा ।

अन्य प्रावधान :-
(i) इस अंकेक्षक की नियुक्ति से पूर्व अंकेक्षक से लिखित सहमति लिया जाता है तथा उसकी नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के शर्तों के अनुसार उससे एक प्रमाण पत्र लिया जाता है । 
(ii) Rule 4 of The Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014...
• चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के नियमों एवं कानूनों के अनुसार जो व्यक्ति या फर्म अंकेक्षक करने के लिए योग्य है उसको ही अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(iii) कंपनी के द्वारा संबंधित अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना दी जानी चाहिए तथा इसकी सूचना रजिस्ट्रार के कार्यालय में, उस सभा जिसमें यह नियुक्ति की गई है , उस सभा के होने के 15 दिनों के अंदर दर्ज करानी चाहिए ।
(iv) अंकेक्षक की नियुक्ति सदस्यों द्वारा प्रत्येक AGM (दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी) में अभिपुष्ट (Ratify) की जानी चाहिए। 

2. सरकारी कंपनियों की स्थिति में अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Subsequent Auditor in case of Government Companies) Sec 139(5) :- 

• वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों के अंदर CAG द्वारा कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए ।
• इस स्थिति में अकेक्षक का कार्यकाल AGM की समाप्ति तक होगा ।

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