उत्पीड़न किसे कहते हैं ?
(Coercion in Hindi)
उत्पीड़न या बल प्रयोग का अर्थ (Meaning of Coercion)
किसी अनुबंध के दौरान जब एक पक्षकार जब दूसरे पक्षकार पर अनुबंध करने के लिए अनुचित तरीकों से दबाव बनाता है तो इस तरह के अनुबंध को उत्पीड़न के द्वारा किया गया अनुबंध कहा जाता है । क्योंकि इस तरह के अनुबंध में पीड़ित पक्षकार कभी भी अपनी स्वेच्छा से अनुबंध करने की सहमति नहीं देता अर्थात उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं होती ।
उत्पीड़न या बल प्रयोग की परिभाषा (Definition of Coercion)
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा वर्जित कोई कार्य करना या करने की धमकी देना अथवा किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के हितों के लिए रोकना या रोकने के लिए धमकी देना जिससे कि दूसरा पक्ष बाध्य हो जाए उत्पीड़न या बल प्रयोग कहलाता है । यह जरूरी नहीं कि जहां उत्पीड़न हो वहां भारतीय दण्ड संहिता लागू हो । ऐसा भी हो सकता है कि जहां उत्पीड़न हो वहां भारतीय दण्ड संहिता न लागू हो ।
उत्पीड़न या बल प्रयोग के लक्षण (Characterstics of Coercion)
1. भारतीय दण्ड विधान में वर्जित कार्य को करना ।
2. भारतीय दण्ड विधान में वर्जित कार्य को करने की धमकी देना ।
3. अवैध रूप से संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना ।
4. किसी कार्य को करने की धमकी देने या उत्पीड़न करने के उद्देश्य के साथ अनुबंध करना ।
5. किसी पक्षकार का स्वयं के द्वारा या किसी और के द्वारा उत्पीड़न करवाया जाना ।
6. उत्पीड़न का प्रयोग अपने पक्षकार या उसके किसी निकटवर्ती / रिश्तेदार के विरुद्ध किया जाना ।
7. उत्पीड़न का स्थान
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