अनुचित प्रभाव किसे कहते हैं ?
(What is Undue Influence in Hindi ?)
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Anuchit Prabhav ke Dwara Anubandh |
अनुचित प्रभाव का अर्थ (Meaning of Undue Influence)
दो व्यक्तियों के मध्य जब एक व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरे की इच्छाओं को दबाता है या उसके हितों पर गलत ढंग से हावी होना चाहता है तो इस स्थिति में इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं ।
व्यवसाय की भाषा में यही अनुचित प्रभाव दो पक्षों के मध्य अनुबंध के समय होता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के हितों का फायदा उठाता है ।
अनुचित प्रभाव किसे कहते हैं ? (Definition of Undue Influence)
अनुबंध अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार :- उस अनुबंध को अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित माना जाता है, जहां दोनों पक्षकारों के मध्य ऐसा संबंध है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छाओं पर हावी हो सकता है तथा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से इस स्थिति का प्रयोग कर सकता है ।
इस उपरोक्त परिभाषा को यदि ध्यान से समझा जाए तो दो बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आती हैं ।
1. अनुचित प्रभाव में एक पक्षकार इस स्थिति में होता है कि वह दूसरे पक्षकार के हितों को प्रभावित कर सके ।
2. प्रभुत्व वाला पक्षकार अपने प्रभुत्व का प्रयोग अपने लिए अनुचित लाभ लेने के लिए करता है ।
अनुचित प्रभाव का प्रभाव (Effect of Undue Influence)
अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जब कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित होता है तो वह अनुबंध पीड़ित पक्षकार की ओर से व्यर्थनीय होता है । इस तरह के अनुबंधों के प्रदर्शन को पूरी तरह से या कुछ नियमों और शर्तों को निर्धारित करने से बचा जा सकता है।
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