अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ ठहराव :-
Agreement with Unsound Mind
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Agreement with Unsound Mind Person |
Introduction (परिचय)
यदि कोई अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का न हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है । इस हालात में यह कहा जा सकता है, कि अनुबंध केवल और केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ ही वैध है ।
Definition (परिभाषा)
अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार :- अनुबंध करते समय वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जायेगा, जो अनुबंध करते समय ...
(1) अनुबंध को समझने क्षमता रखता हो, तथा
(2) इस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण चिंतन करके निर्णय लेने के योग्य हो ।
प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार दोनों शर्त एक दूसरे की पूरक एवं समवर्ती हैं । इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुबंध के शर्तों को समझने की क्षमता नहीं रखता तो वह कभी भी विवेकपूर्ण चिंतन से अपने हितों की रक्षा के बारे में नहीं सोच सकता । पागल व्यक्तियों, बेवकूफों एवं शराबी व्यक्तियों को अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के उदाहरण के रूप में जाना जाता है ।
अनुबंध अधिनियम की धारा 12 में आगे कहा गया है, कि (i) ऐसा कोई व्यक्ति जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है, लेकिन कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है अर्थात कभी कभी उसकी मानसिक हालत ठीक हो जाती है, तो उस स्थिति में जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, उसके द्वारा अनुबंध किया जा सकता है ।
(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, लेकिन कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है अर्थात कभी कभी उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो उसके द्वारा अनुबंध किया जा सकता है ।
उदाहरण :- मानसिक रोगियों के अस्पताल में मरीज, शराबी।
अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के संबंध में किए गए अनुबंध की परिस्थिति
1. जन्मजात मूर्ख (Idiots)
2. पागल (Lunatic)
3. शराबी (Drunkard)
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