अवयस्क के साथ अनुबंध (Agreement with Minor)

अवयस्क के साथ अनुबंध
 (Agreement with Minor) 

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Agreement with Minor in Hindi


हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अनुसार, अवयस्क से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है ।


अवयस्क के द्वारा किए गए अनुबंध के संबंध में वैधानिक स्थिति :-

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार किसी अवयस्क के द्वारा किए गए अनुबंध के संबंध में कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं ।

1. अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं ।
2. अवयस्क लाभार्थी हो सकता है ।
3. अवयस्क के विरुद्ध कभी भी अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता ।
4. व्यस्क होने पर भी अनुबंध का पुष्टीकरण नहीं किया जा सकता ।
5. जीवन रक्षक आवश्यकताओं के लिए अवयस्क द्वारा अनुबंध
6. विभिन्न परिस्थितियों में अवयस्क की स्थिति :- 
(a) अवयस्क किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता ।
(b) अवयस्क कभी भी एजेंट नहीं हो सकता ।
(c) अवयस्क कभी भी दिवालिया नहीं घोषित हो सकता ।
(d) अवयस्क ट्रेड यूनियन (व्यापार संघ) का सदस्य हो सकता है ।
(e) अवयस्क और गारंटी
(f) अवयस्क और संयुक्त दस्तावेज


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