कम्पनी समापक एवं उसकी नियुक्तियां :-
Company Liquidator & Appointment of Company Liquidator
Company Liquidator & Appointment of Company Liquidator |
कम्पनी समापक एवं उसकी नियुक्तियां :- Company Liquidator & Appointment of Company Liquidator
1. सरकारी समापक की नियुक्ति :- ट्रिब्यूनल के द्वारा कम्पनी के समापन के उद्देश्य से ट्रिब्यूनल समापन का आदेश पारित करते समय एक सरकारी समापक या कंपनी समापक की सूची में से किसी को भी समापक के रूप में नियुक्त कर सकता है ।
2. ट्रिब्यूनल द्वारा प्राविधिक समापक या कंपनी समापक की नियुक्ति :- प्राविधिक या कंपनी समापक के रूप में उन पेशेवर समापकों को नियुक्त किया जाएगा जो दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत पंजीकृत हों ।
3. ट्रिब्यूनल प्राविधिक समापक की शक्तियों को सीमित कर सकता है :- जब ट्रिब्यूनल के द्वारा प्राविधिक समापक की नियुक्ति की गई हो तो ट्रिब्यूनल नियुक्ति के समय या उसके बाद भी आदेश के द्वारा प्राविधिक समापक की शक्तियों को सीमित कर सकता है । अन्यथा प्राविधिक समापक को भी सरकारी समापक जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी ।
4. ट्रिब्यूनल के द्वारा प्राथमिक समापक की नियुक्ति एवं उसकी शक्तियों का वर्णन :- एक प्राविधिक समापक की नियुक्ति की दशा एवं शर्तों या कंपनी समापक की शर्तें तथा उसे देय फीस का निर्धारण ट्रिब्यूनल द्वारा उनको दिए गए कार्य अनुभव एवं योग्यता के आधार पर या कंपनी के आकार के आधार निर्भर होगी ।
5. नियुक्ति पर समापक द्वारा घोषणा दर्ज करना :- एक प्राकृतिक समापक या प्राविधिक समापक जैसी भी स्थिति हो, उनकी नियुक्ति पर ऐसे समापक की नियुक्त के 7 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी । जिसमें उसकी नियुक्ति के बारे में, हितों में, झगड़े या स्वतंत्रता के आभाव में यदि कोई हो, ट्रिब्यूनल के साथ एवं सेवा वचन उसकी नियुक्ति की अवधि के साथ तक चालू रहेगा ।
6. प्राविधिक समापक का समापक के रूप में नियुक्ति :- समापक आदेश पारित करते समय ट्रिब्यूनल उस स्थिति में प्राविधिक समापक की नियुक्ति करता है, जब समापक की नियुक्ति धारा 273 के उपधारा (1) के वाक्य (स) के अंतर्गत की गई हो । इस स्थिति में कम्पनी का प्राविधिक समापक ही कंपनी के समापक के रूप में समापन की प्रक्रिया को करेगा ।
कम्पनी समापक का निष्कासन :- Removal of Company Liquidator in Hindi
1. प्राविधिक समापक या कंपनी समापक को हटाना :- कंपनी ट्रिब्यूनल उचित कारण होने एवं लिखित रूप में कारण दिखाने पर प्राविधिक समापक या समापक जैसी भी स्थिति हो, को कम्पनी के समापक के पद से निम्न में से किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है ।
(a). दुर्व्यवहार
(b). धोखा या गलत विवरण
(C). पेशेवर अयोग्यता या कंपनी अपनी शक्तियों के सदुपयोग एवं अपने कार्यों को उचित ढंग से सम्पन्न करने में असफल होने पर ।
(d). समापक / प्राविधिक समापक के द्वारा कार्य करने में अयोग्यता पाए जाने पर ।
(e). हितो में विरोधाभास या नियुक्ति की शर्त के दौरान स्वतंत्रता का अभाव होने पर, जो उसे हटाने के लिए पर्याप्त हो ।
2. समापक के कार्यों का हस्तांतरण :- मृत्यु होने, त्याग - पत्र देने या प्राविधिक समापक को हटाने की दशा में ट्रिब्यूनल कंपनी समापक को दिए गए कार्य को किसी दूसरे कम्पनी समापक को लिखित कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद हस्तांतरित कर सकता है ।
3. समापक से हर्जाना या हानि की वसूली :- जहां पर ट्रिब्यूनल की ऐसी राय हो, कि कोई भी समापक कम्पनी की हानि या हर्जाने के लिए उत्तरदायी है, जो धोखे या गलत विवरण या पर्याप्त देखभाल न करने और अपनी शक्तियों एवं कार्यों को सही ढंग से पूरा न करने के कारण हो, तो ट्रिब्यूनल ऐसी स्थिति हानि या हर्जाने की पूर्ति समापक से करेगी और वह अन्य ऐसे आदेश पारित करेगा, जिसे वह उचित समझता हो।
4. प्राविधिक समापक को सुनवाई का उचित अवसर देना :- ट्रिब्यूनल इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने s पूर्व प्राविधिक समापक को या कंपनी समापक को जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई का एक अवसर अवश्य प्रदान करेगा ।
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