असाधारण सामान्य सभा ( Extra Ordinary Meetings) Sec 100

असाधारण सामान्य सभा किसे कहते हैं ?
 Extra Ordinary Meetings in Hindi Sec 100 

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Extra Ordinary General Meeting in Hindi - Sec 100

2. असाधारण सामान्य सभा ( Extra Ordinary Meetings) Sec 100


वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meetings) के अतिरिक्त जितनी भी सभाएं आयोजित की जाती हैं, उन्हें असाधारण सामान्य सभा (Extra Ordinary Meetings) कहते हैं ।

असाधारण सामान्य सभा का उल्लेख कंपनी अधिनियम की धारा 100 में किया गया है ।

असाधारण सभा आयोजन (Holding of Extra Ordinary Meetings)


1. निदेशक मंडल के द्वारा असाधारण सामान्य सभा का आयोजन :- 

 कम्पनी की असाधारण सामान्य सभा को बुलाने का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है । अतः निदेशक मंडल ही असाधारण सामान्य सभा को बुला सकता है । 
पूर्ण रूप से ऐसी कंपनियां जिनका स्वामित्व भारत के बाहर हो या फिर जिनका निगमन भारत के बाहर हुआ हो उनको छोड़कर सभी कंपनियों की असाधारण सभा पूरे भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है ।

कम्पनी का ऐसा सदस्य जो कंपनी का 10% से अधिक का अंश धारण करता है, वह अनुरोध करके असाधारण सभा बुला सकता है । यदि कंपनी अंश पूंजी वाली नहीं है, तो जो सदस्य कंपनी का 10% तक का मतदान शक्ति धारण करता है, वह असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सभा की दशा में जिस विशेष व्यवसाय को लेकर सभा बुलाई जाने वाली है उसके संदर्भ में अनुरोध पत्र अनुरोधकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजना पड़ेगा ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा भेजे गए अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन के अंदर निदेशक मंडल को सभा बुलानी पड़ेगी । देर होने की दशा में सभा अनुरोध प्राप्त होने से 45 दिन के अंदर बुलाया जाना चाहिए ।

2. अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा का आयोजन :- 

यदि निदेशक मंडल अनुरोध प्राप्त होने से 21 दिन या 45 दिन के अंदर सभा नहीं बुला पाया तो अनुरोधकर्ता के द्वारा स्वतः अनुरोध की तिथि से 3 महीने के अंदर बुलाई जाएगी ।
अनुरोधकर्ता के द्वारा भी सभा ठीक उसी तरह ही बुलाई जाएगी जैसे निदेशक के द्वारा बुलाई जाती है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा बुलाने की दशा में सभा के दौरान जितने भी खर्चे होंगे, वे सभी खर्चे उन निदेशकों को वहन करना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा, जिन्होंने पहले अनुरोधकर्ता के कहने पर सभा नही बुलाई ।

यदि अनुरोधकर्ता के द्वारा सभा बुलाए जाने पर गणपूर्ती नहीं हो पाता है, तो सभा को निरस्त कर दिया जाएगा ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा सभा की स्थिति में सभा बुलाने के लिए कोई भी सदस्य अनुरोधकर्ता को निवेदन कर सकता है ।

सभा की नोटिस में समय, स्थान, एजेंडा, व्यवसाय आदि सभी वर्णित होंगे । सभा पंजीकृत कार्यालय या फिर जिस जगह पे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है उसके ही किसी शहर, कस्बे या फिर गांव में राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन बुलाई जा सकती है ।

अनुरोधकर्ता के द्वारा असाधारण सामान्य सभा बुलाए जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण या व्याख्यात्मक विवरण की आवश्यकता नहीं है ।


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