मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of Annual Value or Net Annual Value of House Property)

मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना
 (Computation of Annual Value or Net Annual Value of House Property)


makan sampatti ke varshik mulya ya shuddha mulya ki ganana, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of Annual Value
Income from House Property

वार्षिक मुल्य (Annual Value) :- भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत किसी भी संपत्ति के वार्षिक मूल्य को निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है :-

A. वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस राशि से है जितने से संपत्ति उचित रूप से प्रति वर्ष किराये पर उठाई जा सकती है , अथवा 

उदाहरण :- A ने अपनी मकान को ₹50,000 प्रतिवर्ष किराये पर दिया ।

B. यदि संपत्ति किराये पर उठाई हुई है और संपत्ति पर प्राप्त या प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया उपर्युक्त (A) में वर्णित उचित किराये से अधिक है तो प्राप्त होने वाला किराया ।

उदाहरण :- A ने अपनी मकान को ₹50,000 प्रतिवर्ष किराये पर दिया । लेकिन उसे किरायेदार की तरफ से केवल 48,000 ही प्राप्त हुए । तो इस दशा में जो किराया प्राप्त हुआ है उसी को उस मकान के वार्षिक मूल्य के रूप में लिए जायेगा ।

C. जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई हिस्सा किराये पर दिया गया है और गत वर्ष या गत वर्ष के किसी अवधि के दौरान खाली था और इस तरह से खाली होने के कारण मालिक द्वारा उसके संबंध में प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया ऊपर वर्णित (A) से कम है तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य होने वाला किराया ।

उदाहरण :- A ने अपनी मकान सम्पत्ति को ₹50,000 प्रतिवर्ष किराये पर दिया । जिस मकान में 4 कमरे हैं लेकिन किरायेदार ने पूरे वर्ष भर केवल तीन कमरों को ही इस्तेमाल किया तो इस दशा में एक कमरे के खाली रहने की स्थिति में मकान मालिक यानी A को किरायेदार ने केवल ₹45,000 ही किराया दिया तो ऐसा होने पर सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करते समय ₹45,000 ही लिया जाएगा न कि ₹50,000.

नोट :- उपर्युक्त बिंदु (B) तथा (C) की दशा में मकान के स्वामी द्वारा प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि में उस किराये को शामिल नहीं किया जाएगा जिसे स्वामी गत वर्ष में किरायेदार से वसूल नहीं कर सका है । 

वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of Annual Value or Net Annual Value)

आयकर अधिनियम में वार्षिक मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है । अधिनियम के अनुसार मकान का वार्षिक मूल्य वह मूल्य जो मकान के संबंध में नगरपालिका करों को (वास्तविक रूप से मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किए जाने पर) घटाने पर शेष बचता है । नगरपालिका करों को घटाने से पहले जो मूल्य है उसे सकल वार्षिक मूल्य कहा जा सकता है । वार्षिक मूल्य की गणना की प्रक्रिया को निम्न रूपों में समझा जा सकता है :- 

1. सकल वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of Gross Total Income)
2. सकल वार्षिक मूल्य में से मकान मालिक के द्वारा मकान के संबंध में वास्तव में चुकाये गए कर को घटाया जाना चाहिए ।

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