स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर किसे कहते हैं?
(Health & Education Cess)
उपकर से तात्पर्य व्यक्तियों के मूल आयकर दायित्व पर लगने वाले अतिरिक्त कर भार से है । जो कर के निर्धारण के बाद अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है । भारत में उपकर आयकर अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है । उपकर हमेशा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से लगाया जाता है । जिसमें सरकार के द्वारा देश के उन पिछले क्षेत्रों के लिए उपकर लगाया जाता है जिन्हें विकास की आवश्यकता है । उपकर जिन कार्यों के लिए आयकर में इकट्ठा किया जाता है । इसका धन उन्हीं कार्यों में लगाया जाता है । जैसे स्वास्थ्य उपकर हमेशा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में तथा शिक्षा उपकर हमेशा शिक्षा संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देने में लगाया जाता है । आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% की दर से लगाया जाता है ।
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