कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं त्यागपत्र
(Remuneration and Resignation of Company Auditor)
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Remuneration and Resignation of Company Auditor |
कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक (Remuneration of Company Auditor) Sec 142
भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक को पारिश्रमिक निम्न तरीके से दिया जाता है ।
1. पारिश्रमिक तय करना :- कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक वार्षिक सामान्य सभा (Annual General Meeting - AGM) में या अन्य किसी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है । यदि प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है ।
2. पारिश्रमिक में सम्मिलित होने वाले व्यय :- पारिश्रमिक में सम्मिलित होने वाले व्यय में अंकेक्षक को दी जाने वाली फीस, कंपनी अंकेक्षक के संबंध में अंकेक्षक द्वारा किए गए व्यय तथा उसे दी गई किसी सुविधा आदि शामिल किए जाते हैं । हालांकि, अंकेक्षक के पारिश्रमिक में, कंपनी के निवेदन पर अंकेक्षक द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के बदले भुगतान की गई राशि शामिल नहीं होती है ।
अंकेक्षक द्वारा त्याग पत्र (Resignation by the Auditor) Sec 140 (2) & 140 (3)
यदि अंकेक्षक त्यागपत्र देता है तो उसे त्यागपत्र की तिथि से 30 दिनों के अंदर कंपनी एवं रजिस्ट्रार के पास फॉर्म ADT-3 में विवरण दायर करना चाहिए और यदि सरकारी कंपनी हो तो यह विवरण CAG के पास भी जमा की जानी चाहिए । इस विवरण में अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण एवं अन्य प्रासंगिक तथ्य दिए जाने चाहिए । यदि अंकेक्षक यह विवरण दायर नहीं करता है तो उसे न्यूनतम ₹ 50000 का जुर्माना देना पड़ सकता है जो ₹ 500000 तक बढ़ाया जा सकता है ।
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