पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता
(Capacity of Parties to Contract)
![]() |
Capacity of Parties to Contract |
परिचय :- Introduction
अनुबंध करने की क्षमता से आशय यह है, कि पक्षकार अनुबंध करने के लिए कानूनन सक्षम हैं ।
साधारण शब्दों में यह समझा जा सकता है, कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जो भी प्रावधान बताए गए हैं, अनुबंध के समय जो भी पक्षकार अनुबंध कर रहे हैं, वे अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं ।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार :- सभी लोग अनुबंध करने के लिए सक्षम हैं,
1. जिनकी आय अनुबध अधिनियम के अनुसार जो भी निर्धारित अधिकतम आय है, उसके अनुसार हो ।
2. स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या जो पागल न हो ।
3. जिस विषय में अनुबंध किया जा रहा हो उसके संबंध में व्यक्ति किसी भी अधिनियम के द्वारा अयोग्य घोषित न हो ।
© ASHISH COMMERCE CLASSES
THANK YOU.
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box.
Thank you !