धारा 8 कंपनी किसे कहते हैं ? अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, निगमन, लाइसेंसिंग, लाभ, कमियां

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What is Company in Hindi ? Meaning, Definitions, Characterstics, Registration, Liecencing

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SEC 8 COMPANY IN HINDI

धारा 8 कम्पनी का अर्थ (Meaning of Sec 8 Company)


धारा 8 कंपनी से आशय उस कंपनी से है, जिसका निर्माण या निगमन कला, साहित्य, वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक सेवा, धर्म आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है । इस कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभांश (Dividend) नहीं दिया जाता ।

उदाहरण :- TATA FOUNDATION & RELIANCE FOUNDATION

धारा 8 कंपनी की परिभाषा (Definition of Sec 8 Company)

धारा 8 कंपनी एक कंपनी है जो:

वाणिज्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान, खेल, दान, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण की सुरक्षा या ऐसी किसी अन्य वस्तु के संवर्धन के लिए शामिल किया गया है।
यह इन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी लाभ, आय या अन्य कमाई को लागू करने का इरादा रखता है।
अपने सदस्यों को कोई लाभांश या आय नहीं देता है।

धारा 8 कंपनी की विशेषताएं (Characteristics of Sec 8 Company)


1. लाभ न कमाने वाली कंपनी ।
2. प्रमुख उद्देश्य सेवा होता है ।
3. केन्द्र सरकार का अनुमोदन ।
4. किसी भी प्रकार की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी (Paid up Share Capital) की आवश्यकता नहीं ।
5. सीमित दायित्व ।
6. साझेदारी फर्म इस कंपनी की सदस्य हो सकती है ।

धारा 8 कंपनी का निगमन (Registration of Sec 8 Company)

धारा 8 कंपनी किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए निगमित की जा सकती है । इस कंपनी का निर्माण सर्वदा सेवा के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, यदि कोई कंपनी सेवा उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती बल्कि उसका उद्देश्य सेवा से अलग होता है, तो वह धारा 8 कंपनी नहीं कही जा सकती और उसके लिए सरकार का अनुमोदन भी नहीं मिलता ।

महत्वपूर्ण बिन्दु :- IMPORTANT POINTS

1. धारा 8 कंपनी अपने नाम के आगे Pvt.Ltd या Limited शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती ।
2. किसी भी limited कंपनी को मिलने वाले सारे लाभ धारा 8 कम्पनी को मिलते हैं ।
3. केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना धारा 8 कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम या फिर पार्षद अंतर्नियम में बदलाव नहीं कर सकती ।
4. अधिकतर धारा 8 कंपनियां अपने नाम के आगे Foundation शब्द इस्तेमाल करती हैं ।
5. धारा 8 कंपनी को निगमन पर केन्द्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है ।

धारा 8 कंपनी की लाइसेंसिंग (Liecencing of Sec 8 Company)


केन्द्र सरकार लाइसेंस रद्द कर सकती है -

1. जब कंपनी उद्देश्यों से अलग कार्य करती है, तो ।
2. कम्पनी के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर ।
3. सामाजिक हित के विपरित कर करने पर ।
4. गैर - कानूनी कार्य करने पर ।

समापन :-

1. स्वयं
2. सरकार के द्वारा

धारा 8 कंपनी के लाभ (Advantages of Sec 8 Company)


1. न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता नहीं ।
2. कर में छूट ।
3. स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता ।
4. स्वतंत्र अस्तित्व ।
5. समितियों से ज्यादा लाभ ।


धारा 8 कंपनी की कमियां (Disadvantages of Sec 8 Company) 


1. लाभांश नहीं मिलता ।
2. सदस्यों को कोई निश्चित लाभ नहीं ।
3. लाभ सदैव सेवा के लिए ।
4. केन्द्र सरकार की अनुमति ।
5. लाइसेंस रद्द हो सकता है ।



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